नई दिल्ली(एजेंसी):अगर आप भी अपने बुढ़ापे में गुजारे को लेकर परेशान हैं और अपने लिए पेंशन योजना लेने का प्लान कर रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ऐसी योजाना हैं जो आपकी पेंशन की चिंता को खत्म कर सकती है। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती। आइए जानते हैं एनपीएस कैसे ऑनलाइन खोल सकते हैं।
आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन खोल सकते हैं एनपीएस
1 ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें।
2 न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें। आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वैरिफाई होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।
3 अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें।
4 इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
5 आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
6 आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।
7 पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी।
8 इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें। ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
एनपीएस पर मिलती है टैक्स छूट
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी एनपीएस में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।