LOCK DOWN BREAKING:छत्तीसगढ़ में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन,लॉक डाउन में  इन को मिली छूट

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रायपुर@M4S:छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमत मद्देनज़र राज्य सरकार  ने एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि प्रदेशभर में बढ़ा दी है। मंगलवार को शासन ने निर्णय लेते हुए अब 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं, रायपुर और दुर्ग जिले में इस दौरान संक्रमण कम हुए है, इसलिए दोनों जिलों में  छूट अधिक रहेगी। लेकिन बाकी जिलों में एक समान लॉकडाउन रहेगा।
जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के मौजूदा चरण के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर आए नतीजों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन  बढ़ाया गया है। रायपुर और दुर्ग को ज्यादा छूट देते हुए बाकी जिलों में समान रूप से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को राजधानी से आदेश और गाइडलाइन जारी कर दिया गया है।
समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश जिलों में लॉकडाउन के बावजूद पॉजिटिव होने की दर में कोई खास कमी नहीं आई है। वहीं आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए और 15 गुना अधिक संक्रामक स्ट्रेन ने बस्तर संभाग के जिलों पर खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में वहां लॉकडाउन और सीमाओं पर जांच को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई है।सरकार ने जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर कुछ छूट के साथ 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया है। कलेक्टरों को जल्द ही आदेश जारी करने को कहा गया है। सरकार का निर्देश मिलने के बाद बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने लॉकडाउन की अवधि 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। इसमें किराना दुकानों, कृषि उपयोग के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण बेचने वाली दुकानें इस बार खोल दी जाएंगी। आटा चक्की भी खुलेगी। रायपुर और दुर्ग जिलों में स्टेशनरी की दुकानों के साथ कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी मिल सकती है।लॉकडाउन 3.0 में इन सेवाओं को मिली छूट :
० खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकान। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
० मोहल्लों की राशन दुकान खुलेगी। सुपर मार्केट और मॉल में अनुमति नहीं होगी।
० दुकानों को खोले बिना दैनिक उपयोग की सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
० केवल व्यापारिक लेनदेन के लिए बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
० कुरियर सेवा खुल सकेगी।
० इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी, कूलर, पंखा, सेनिटरी फिटिंग मरम्मत की दुकानें और घर पर सेवा।
० एसी, पंखा, कूलर की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए।
० पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और आटा चक्की।
० डेयरी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें।
० 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय भी शुरू होगा।
० फल और सब्जी के ठेलों को केवल फेरी के लिए।
० लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और मनरेगा में मजदूरी के काम।रायपुर-दुर्ग जिलों में इन सेवाओं में छूट :
रायपुर और दुर्ग जिलों में इनके अलावा भी कुछ सेवाओं में छूट दी जा सकती है। इसमें स्टेशनरी की दुकानों, बाइक की मरम्मत और पंचर बनाने की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण गतिविधियां और पैकेजिंग और लांड्री शॉप शामिल हैं।शाम 5 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे कारोबार :
सरकार ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि जिन सेवाओं को छूट दी जा रही है, उन्हें शाम 5 बजे के बाद कारोबार की अनुमति नहीं होगी। इससे केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। माल को गोदामों में लाने और गोदामों से ले जाने के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय निर्धारित है।प्रदेश में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन :
सरकार ने कलेक्टरों को जो निर्देश भेजे हैं, उसके मुताबिक रविवार को टोटल लॉकडाउन होगा। यानी रविवार को किसी सेवा को छूट नहीं दी जाएगी। यह आदेश केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकान, पालतू पशुओं को चारा देने, होम डिलीवरी और पेट्रोल पंप सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

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