फेरी वाले के हत्यारों को उम्रकैद की सजा,नाबालिग को दस साल की सज़ा

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कोरबा@M4S:फेरी लगाकर बर्तन आदि सामान बेचने वाले युवक की हत्या कर उसकी लाश जला देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रिश्तेदार युवक और उसके सहयोगी आरोपियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।


यह मामला 5 मार्च 2022 को सामने आया था। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम करतला में नाला के पास जली हुई लाश बरामद हुई थी। तकनीकी तथ्यों के आधार पर उसकी पहचान पुरानी बस्ती निवासी कृष्णा गंगवाने के रूप में की गई। तत्कालीन करतला थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने इस मामले की गंभीरता से विवेचना की और 9 मार्च की रात आरोपी अमन भंवरे जो कि मृतक का रिश्तेदार है, उसके सहित सहयोगी राजू यादव एवं रामजन्म यादव निवासी राताखार को गिरफ्तार किया। एक अन्य नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया। कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराने के साथ ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी के द्वारा इस पूरे मामले में विवेचना करने के साथी सभी आवश्यक बिंदुओं को काफी मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मजबूत विवेचना के आधार पर आरोपी दोषी पाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक ज्योति अग्रवाल ने आरोपियों अमन भँवरे, राजू यादव व रामजन्म यादव को आजीवन कारावास एवं 2- 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक के मामले में किशोर न्यायालय से फैसला आना शेष है।

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