अंतर्राश्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उनके अधिकारों के संबंध में दी गई विधिक जानकारी

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कोरबा@M4S:छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्टेट प्लान आफ एक्शन के अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ0ग0) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 01 मई, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ कु. डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ0ग0) द्वारा मजदूरों के हितों के संबंध में भारत एल्युमिनियम एम्पलाईज यूनियन (सीटू) कार्यालय बालकोनगर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने मजदूरों को संबोधित करते हुये बताया कि कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त है और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संविधान को नजर रखते हुये मजदूरों के लिए भी कई निश्चित प्रावधान निहित है। मजदूरों के लिए किये गये काम के लिए निश्चित घंटे निर्धारित किये गये हैं। मजदूरों के हितों को देखते हुये उनके न्याय हेतु श्रम न्यायालय का निर्माण किया गया है ताकि मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचारों की रोकथाम की जाये और उन्हें सही न्याय मिल सके। देश की प्रगति में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी कानूनों की उत्पत्ति भारतीय संविधान से होती है। उनके द्वारा श्रमिकों को शोषण से बचने के लिए कानूनी उपायों, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, श्रमिक कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा एवं नालसा द्वारा चलाये जा रहे योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं तथा दिनांक 10.05.2025 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में भारत एल्युमिनियम एम्पलाईज यूनियन (सीटू) के प्रदेश अध्यक्ष  एस.एन. बनर्जी, महासचिव  अमित गुप्ता, अध्यक्ष परिवहन संघ  जी.एल. महंत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अधिकार मित्र  उपेन्द्र राठौर,  गोपाल चंद्रा, उमा नेताम, सतीश यादव तथा सीटू मजदूर यूनियन के 50 श्रमिक उपस्थित थे।

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