महत्वपूर्ण फैसला जिसकी पेरवी युवा अधिवक्ता सौरव अग्रवाल ने की
कोरबा@M4S:भारतीय स्टेट बैंक शाखा रस्मैक कोरबा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग कोरबा के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला जिसकी पेरवी युवा अधिवक्ता सौरव अग्रवाल ने की।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद दिनेश सोनी ने भारतीय स्टेट बंक शाखा रसमेंक कोरबा से वर्ष 2012 में होम लोन लिया था जिसकी कि वह रेगुलर क़िस्त भरता था वह बिना एनपीए हुए भी बैंक द्वारा अवैध वसूली का 10: 43 लख रुपए ले लिया गया और उसके बावजूद भी मॉर्टगेज रखे थे प्रॉपर्टी को बंधक मुक्त नहीं किया जा रहा था व ना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्प्रदान की जा रही थी।
आयोग द्वारा आदेश पारित कर एरिया इंटरेस्ट केपीटलाइजेशन में मत में जोड़ी गई राशि 10,77,142 रुपए को मूल ऋण में संयोजीत करने अनापत्ति जारी करने₹50000 का मानसिक एवं आर्थिक स्थिति व 10000 रुपए का वाद व्यय? के साथ 6% वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश पारित किया है ।






