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योजना के लिए इस बार नए मापदंड तय, नई गाइडलाइन में करना पड़ेगा नया आवेदन
कोरबा@M4S:उज्जवला योजना के मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा पाने का सपना देखने वाले लोगों को नई गाइडलाइन से झटका लग सकता है। शासन ने इस बार नए मापदंड तय कर दिए हैं। इन मापदंडों में खरा उतरने वाले ही परिवार पात्र होंगे और उज्जवला का लाभ ले पाएंगे। अगर परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रुपए से ज्यादा है, ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन है, घर में तीन पहिया वाहन भी है तो ऐसे परिवार अपात्र होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं। आवेदकों को नई गाइडलाइन के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने होंगे। नवीन गैस कनेक्शन के लिए जारी मापदंड के तहत परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर या आयकर का भुगतान करता हो। घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार पात्रता के दायरे में नहीं आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रुपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, स्वयं की मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक एवं ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही एलपीजी कनेक्शन हो, अपात्र होंगे।





































