जल्दी करिए….. 10 अप्रैल को बंद हो जाएगा आरटीई आवेदन का पोर्टल 11 से शुरू होगी दस्तावेजों की जांच

- Advertisement -

कोरबा@M4S: यदि आप शिक्षा का अधिकार कानून यानि आरटीई एक्ट के तहत अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो जल्दी करें। आपके पास मात्र दो दिन ही शेष बचा है। इसके लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके बाद 11 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच शुरू की जाएगी।इन सीटों में एडमिशन के लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 11 अप्रैल से 11 मई तक नोडल अधिकारी आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद 15 मई से 25 मई तक लॉटरी व सीटों का आवंटन होगा।
स्कूलों में दाखिला की बात करें तो ये 16 जून से 20 जून तक होगा। दूसरे चरण का पंजीयन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। दस्तावेजों की जांच 16 जुलाई से 25 जुलाई तक, लॉटरी एवं आवंटन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक और दाखिला 3 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा। इस बार शिक्षा का नि:शुल्क अधिकार(आरटीई) योजना के तहत प्रवेश नियमों में शासन ने व्यापक बदलाव किए हैं। स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षा में ही बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश हैं। इस निर्देश का नतीजा यह कि स्कूलों की ओर से प्रस्तुत जानकारी में मौजूदा सत्र के लिए सीट संख्या भी घट गई है। बीते सत्र आरटीई के तहत सीटों की कुल संख्या जहां चार हजार थी, नए आंकड़ों के अनुसार केवल 2310 रह गई है। इस तरह नियमों में परिवर्तन के बाद करीब 1700 सीटें (1690) घट गई हैं, जिनमें सत्र 2023-24 के लिए बच्चों को नि:शुल्क दाखिले प्रदान किए जाएंगे। आरटीई के तहत जरूरतमंद वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों की उम्दा पढ़ाई से जोडऩे प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग से सत्र 2023-24 के लिए जारी नए नियम में कहा है कि अब स्कूलों की क्षमता नहीं, बल्कि दर्ज संख्या के मुताबिक आरटीई की 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके पहले स्कूल की क्षमता के अनुसार से प्रवेश दिया जाता था। आरटीई के अंतर्गत सभी गैर अनुदान प्राप्त व गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अधिनियम के तहत तीन से 6 वर्ष तक के बच्चे किसी भी अशासकीय स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। चयनित छात्रों को 12वीं तक निश्शुल्क शिक्षा शासन की ओर से दी जाएगी। नियम में बदलाव किए जाने और यह नियम लागू होने से सीट संख्या पर भी बड़ा असर पड़ा है।
स्कूल के आसपास के बच्चों को दी जाएगी प्राथमिकता
यदि आप आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस स्कूल के पास ही निवास करने वाला होना चाहिए। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित गांव के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी निकाय, ग्राम पंचायत से बाहर रहने वाले छात्र उस स्कूल में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। इसी आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
नामचीन स्कूलों को अभिभावकों ने दी है प्राथमिकता
हर साल की तरह इस बार भी अभिभावकों ने जिले में संचालित नामचीन निजी स्कूलों को प्राथमिकता दी है। अभी तक हजारों आवेदन जमा हो चुके हैं। जिले में खुले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खुलने की वजह से इस बार पिछली बार की तुलना में आवेदन कम आए हैं। पिछले शिक्षा सत्र में 10 हजार से अधिक आवेदन आए थे।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!