कोरबा@M4S:मुखबीर के माध्यम से सूचना मिला था टीपी नगर कोरबा में कुछ लोग भारी मात्रा में हुक्का बार का अवैध रुप से संचालन किये है। उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिसपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिन्सन गुडिया व नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के पर्यवेक्षण मे तत्काल त्वरित कार्यवाही करने हेतु चौकी प्रभारी सीएसइबी उप निरी. विनोद खाण्डे एवं सायबर सेल टीम कोरबा को आवश्यक दिशा निर्देष प्राप्त हुआ था।
वरिष्ठ अधिकारियो से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालान में साइबर सेल कोरबा प्रभारी रॉबिंसन गुड़िया एवं सायबर टीम के साथ चौकी प्रभारी सीएसइबी उप निरी. विनोद खाण्डे व टीम के द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना की तस्दीक मौके पर जाकर किया गया जो मौके पर कुल 07 लड़के हुक्का पीते मिले जो सम्पूर्ण कमरे में हुक्काबार जैसी स्थिति निर्मित कर संयुक्त रुप से भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद सेवन करते पाये गये, जिनसे पुछताछ करने पर अपना-अपना नाम हामीद मेमन, विकास ठाकुर, आयुष सिंह रिषभ अग्रवाल, प्रीतम साहू, ओएश मेमन एवं समीर सिंह बताऐ है, जिन्हे मौके पर इतनी भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने/कराने के संबंध में धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर वैध दस्तावेज / अनुज्ञप्ति की मांग किया गया, जिनके द्वारा कोई लायसेंस नही होना लेख कर जवाब प्रस्तुत करने पर समक्ष गवाहों के आरोपीगण के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक (01) हुक्का पीने का शीशा कुल 08 सेट तथा 11 नग हुक्का पाईप कीमती करीब 24000/- (02) अलादीन कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1650/-, (03) अफजल कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1100/- (04) अल्फाखेर कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्फेसर 01 किग्रा. वाला 01 डिब्बा कीमती करीब 2449/- (05) अल अयान कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर 01 किग्रा. वाला 02 डिब्बा कीमती करीब 4000/- (06) हुक्का में उपयोग किये जाने वाला अल अकबर कम्पनी का चारकोल 250 ग्राम वाला कुल 19 पैकेट कीमती करीब 1900/- कुल जुमला कीमती 35099/- को जप्त कर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 21 (क) (ख) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (छ0ग0 संसोधन अधिनियम 2023) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।