हरदीबाजार पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब व देशु प्लेन शराब ढाबा में रखकर बिक्री करने वालो पर कार्यवाही

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कोरबा@M4S:कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  यू.बी.एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण  नेहा वर्मा , नगर पुलिस अधीक्षक दर्री  विमल कुमार पाठक  द्वारा अवैध शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरदीबाजार के नेतृत्व में हरदीबाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।
(01) दिनांक 23.12.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम षिक्षक नगर हरदीबाजार निवासी प्रमोद यादव अपने मोटर सायकल हीरा स्पेल्डर में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने के लिए परिवहन कर ले जा रहा है, सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों को साथ लेकर ग्राम सरईसिंगार बलौदा रोड खनिज बैरियर के पास घेराबंदी किया गयाहरदीबाजार, सरईसिंगार की ओर से आ रही मोटर सायकल हीरो स्पीलेण्डर काला रंग बिना नंबर वाहन को रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम प्रमोद यादव पिता स्व. अजब सिंह यादव उम्र 23 वर्ष साकिन ग्राम षिक्षक नगर हरदीबाजार, थाना हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.) बताया मोटर सायकल के डिक्की का तलाषी लेने पर डिक्की में रखा एक सफेद रंग का थैला में रखा प्लास्टिक जरीकेन 10 लीटर देषी महुआ शराब एवं थैला के अंदर 08 नग 180 एमएल वाली देषी प्लेन शराब जुमला शराब 11 लीटर 440 एमएल महुआ शराब एवं देषी प्लेन शराब बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 324/2024 धारा 34(2),49(ए) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
(02) इसी क्रम में दिनांक 23.12.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम ग्राम सईसिंगार बलौदा रोड स्थित महेश ढाबा संचालक मुकेश सिंह यादव द्वारा अपने ढाबा में अवैध कच्ची महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब रखकर लोगों को बिक्री कर रहा है। कि सूचना पर हमराह स्टॉफ एवं गवाहों को साथ लेकर मौके पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी मुकेष सिंह यादव के द्वारा के अपने ढाबा के पीछे दिवाल किनारे सिंटेक्स के पास छुपाकर रखा एक सफेद रंग का प्लास्टिक जरीकेन में भरा 10 लीटर कच्ची देषी महुआ शराब एवं एक सफेद रंग के थैला में रखा 11 नग 180 एमएल वाली देषी प्लेन शराब, बिक्री रकम 440 रूपये, जुमला शराब 11 लीटर 980 एमएल को बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 325/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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