नई दिल्ली(एजेंसी):गो फर्स्ट एयरलाइन ने अगले तीन दिनों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। सीईओ कौशिक खोना के अनुसार फंड की भारी कमी के कारण 3 और 4 मई को उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित रखा जाएगा। पीएंडडब्ल्यू की ओर से इंजनों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण गो फर्स्ट को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण 28 विमानों को खड़ा करना पड़ा है। दूसरी ओर, गो फर्स्ट ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) दिवालिया ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 10 के तहत समाधान के लिए एक आवेदन दायर किया है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि गो फर्स्ट एयरलाइन की 60 फीसदी से ज्यादा फ्लाइट ग्राउंडेड हो चुकी हैं। इन फ्लाइट्स के ग्राउंडेड हो जाने से कई सारी रूट्स पर एयरलाइन की बुकिंग कैंसिल हो रही है। कहा जा रहा है कि वाडिया के स्वामित्व वाली गो फर्स्ट ने तेल विपणन कंपनियों के बकाये के कारण तीन और चार मई के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं।
एयरलाइन अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी के खिलाफ पहुंची है कोर्ट
इसके साथ ही एयरलाइन ने डेलावेयर संघीय अदालत में अमेरिकी इंजन निर्माता के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक मध्यस्थ आदेश को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें प्रैट एंड व्हिटनी को एयरलाइन को इंजन प्रदान करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने से एयरलाइन के बंद होने का खतरा है। गो फर्स्ट के पक्ष में 30 मार्च को दिए गए मध्यस्थता फैसले में कहा गया था कि यदि आपातकालीन इंजन प्रदान नहीं किए जाते हैं तो एयरलाइन को अपूरणीय क्षति का खतरा है।
एयरलाइन के 30 विमान 31 मार्च से हैं ग्राउंडेड
इस बीच एक तेल विपणन कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि एयरलाइन कैश एंड कैरी मोड पर है, जिसका मतलब है कि उसे रोजाना जितनी उड़ानों का परिचालन करना है, इसके लिए भुगतान करना होगा। यह सहमति बनी है कि यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता व्यवसाय बंद कर सकता है। एयरलाइन उद्योग के जानकारों के अनुसार गो फर्स्ट के 30 विमान 31 मार्च से खड़े हैं, इनमें नौ ऐसे हैं जिन पर पट्टे का भुगतान बकाया है। वहीं, एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार गो फर्स्ट के बेड़े में कुल 61 विमान हैं, जिनमें 56 ए320 नियो और पांच ए320सीओ शामिल हैं।
डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 3-4 मई तक नई बुकिंग रद्द करने के बाद गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। डीजीसीए के अनुसार, उसके संज्ञान में आया है कि गो फर्स्ट ने क्रमशः 03-04 मई 2023 की सभी निर्धारित उड़ानों को रद्द कर दिया है। डीजीसीए को ऐसी रद्दीकरण के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है। इस मामले में अनुसूची की मंजूरी के लिए शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है। डीजीसीएक के अनुसार इस प्रकार गो फर्स्ट रद्दीकरण और उसके कारणों को लिखित रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा है। गो फर्स्ट अनुमोदित अनुसूची का पालन करने में विफल रहा है जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। गो फर्स्ट ने सीएआर, धारा 3, शृंखला एम और भाग 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।