ELECTION2018: पहले होगी डाक मतों की गणना, एजेंट नियुक्ति के लिए 3 दिन पहले आवेदन

- Advertisement -

पहले होगी डाक मतों की गणना, एजेंट नियुक्ति के लिए 3 दिन पहले आवेदन
मतगणना की बारिकियां सीखीं अधिकारियों ने
कोरबा@M4S: विधानसभा निर्वाचन के तहत 11 दिसंबर को आईटी कालेज, झगरहा में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना में सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जायेगी। डाक मतपत्रों की गिनती में आधा घंटे से अधिक का समय लगने पर समानांतर रूप से ईव्हीएम मशीनों से भी मतगणना शुरू हो जायेगी।
इसी कड़ी मेंं जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले की चार विधानसभा और जांजगीर-चांपा तथा कोरिया जिले के सभी रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलों के मास्टर टे्रनर्स को मतगणना की बारिकियों से रू-ब-रू कराने प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मतगणना के लिए प्रत्याशी एजेंटों की नियुक्ति का आवेदन रिटर्निंग आफिसर को 7 दिसंबर तक ही लिया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से आए स्टेट मास्टर टे्रनर्स पुलक भट्टाचार्य, मनीष मिश्रा और यूएस अग्रवाल ने मतगणना संबंधी सभी प्रक्रियाओं तथा मतगणना पूरी होने के बाद ईवीएम और निर्वाचन सामग्रियों को सील करने के संबंध में जानकारी प्रदान की। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि मतगणना केन्द्र में जारी प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता अपने आबंटित टेबल पर ही बैठेंगे व उन्हें हॉल में घूमने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे टेबल का आबंटन किया जाएगा। सभी गतिविधियों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करायी जाएगी। सुबह 7 बजे तक सभी गणनाकर्ता अपने टेबल पर बैठ जाएंगे। प्रशिक्षण में कोरबा कलेक्टर मो.कैसर अब्दुल हक, कोरिया कलेक्टर नरेन्द्र दुग्गा आदि उपस्थित थे।
14-14 टेबल लगाए जाएंगे
प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक हॉल में ईवीएम से मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल लगायी जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना निरीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) एक गणना सहायक, एक माइक्रो आब्जर्वर (केन्द्र सरकार का अधिकारी) और एक ग्रुप डी कर्मचारी होंगे। इसके अलावा रिजर्व स्टॉफ भी नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मतगणना कक्ष तक नहीं जा सकेंगे। रिटर्निंग आफिसर के बुलाने पर ही मतगणना कक्ष में इनके प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में ईव्हीएम मशीन की बैलेट यूनिट को गणना टेबल पर नहीं लाया जायेगा। हर विधानसभा के एक मतदान केंद्र का रेण्डम आधार पर चयन कर उसकी वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गणना अनिवार्य रूप से की जायेगी।
मोबाइल नहीं, कैमरे का होगा इस्तेमाल
प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि के लिए मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकारपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा, यहां वे अपने मोबाइल फोन रख सकेंगे। मतगणना कक्ष में मीडिया कर्मियों द्वारा फोन की बजाय फोटो खींचने के लिए हाथ से चलने वाले कैमरे ही मान्य किये जायेंगे।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!