कोरबा@M4S:ग्राम पंचायतों के अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से जारी शासकीय धनराशि से कार्य नहीं कराकर शासन की मंशा पर पानी फेर लाखों रुपए दबाए बैठे तत्कालीन सरपंच सचिवों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व शासकीय राशि की वसूली की कवायद तेज हो गई है। कलेक्टर के कड़े फरमान के बाद जनपद पंचायत करतला के सीईओ ने 8 ग्राम पंचायतों के वर्तमान एवं तत्कालीन सरपंच ,सचिवों को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण भेजने अंतिम नोटिस दी है। ये लोग 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार रुपए के स्वीकृत 12 कार्यों के लिए जारी 83 लाख 92 हजार दबाए बैठे हैं।
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला से प्राप्त जानकारी अनुसार डीएमएफ से 2016-17 से 2020 -21 के मध्य 8 ग्राम पंचायतों कर्रापाली, कथरीमाल, पीडिया, करतला, सरगबुंदिया, कनकी, तरदा एवं पुरैना को 12 विभिन्न अधोसरंचनात्मक कार्यों मुक्तिधाम निर्माण, मुक्तिधाम प्रतीक्षालय निर्माण, पंचायत भवन पीडीएस भवन निर्माण, मध्यान्ह भोजन कक्ष निर्माण, पुलिया निर्माण, स्टेडियम सुधार, अहाता निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शाला भवन निर्माण आदि करीबके लिए कुल 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार की स्वीकृति दी गई थी। जिसके लिए 83 लाख 92हजार की राशि जारी की जा चुकी थी, लेकिन आज पर्यंत ये सभी कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। करतला जनपद सीईओ ने तत्कालीन सरपंच-सचिवों को उक्त राशि से निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करने 10 अक्टूबर को अंतिम नोटिस दिया था। जिसके तहत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कर्रापाली, कथरीमाल एवं पीडिय़ा ने 26 लाख 90 हजार की स्वीकृत कार्यों के लिए 16 लाख 30 हजार की राशि जारी करने के धारा -92 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद भी कार्य प्रारंभ करने कोई रुचि नहीं दिखाई। ग्राम पंचायत कथरीमाल के पूर्व सरपंच से 12 लाख की रिकवरी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कथरीमाल को पंचायत भवन एवं पीडीएस भवन निर्माण कार्य के लिए 16 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। जिसके लिए 12 लाख की राशि प्रदाय की जा चुकी है। लेकिन यह कार्य आज पर्यंत अधूरा है। कर्रापाली के पूर्व सरपंच ने 10 लाख के डीएमएफ की राशि दबा रखी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में टोण्डा में मुक्तिधाम एवं कर्रापाली में मुक्तिधाम, प्रतीक्षालय निर्माण के लिए 5 -5 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की थी। दोनों कार्यों के लिए 2 -2 लाख रुपए जारी किए गए थे। लेकिन कार्य आज पर्यंत नहीं किए गए। पीडिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 में माध्यमिक शाला भवन के मध्यान्ह भोजन कक्ष निर्माण के लिए 90 हजार की स्वीकृत राशि में से 30 हजार की राशि पूर्व सरपंच एवं सचिव ने आज पर्यंत दबा रखी है।निर्माण कार्य की नींव तक नहीं डालने वाले इन तीनों पंचायत के गबनकारी सरपंच सचिवों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण भेजने की तैयारी की जा रही है।
नोटिस से सहमे, 8 अधोसरंचनात्मक कार्यों का निर्माण शुरू
गबनकारी सरपंच सचिवों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण भेजने की जनपद सीईओ की नोटिस ने शासकीय राशि के सदुपयोग में व्यापक असर डाला है। नोटिस से सहमे करतला,सरगबुंदिया,कनकी,तरदा एवं पुरैना ने 8 अधोसरंचनात्मक कार्यों का निर्माण शुरू कर दिया है। 98 लाख 32 हजार की स्वीकृत इन कार्यों के लिए 67 लाख 62 हजार की राशि जारी करने के बाद भी सरपंच सचिवों ने निर्माण कार्य लटका रखे थे। करतला ने 27 लाख 20 हजार की स्वीकृत कार्य के लिए जारी 12 लाख 80 हजार की राशि जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पाताल पानी मार्ग में सुखसिंह के खेत के पास एवं मयाराम के खेत से बाशाखर्रा मार्ग पर 10 -10 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। जिसके लिए 4 -4 लाख की राशि प्रदाय की जा चुकी थी। इन दोनों कार्यों का नाली निर्माण का लगभग पूर्ण हो गया है ,पुल भी शीघ्र ही तैयार किए जाने की बात कही जा रही है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2018 -19 में स्टेडियम सुधार कार्य के लिए स्वीकृत 7 लाख 2 हजार की राशि में से 4 लाख 80 हजार की राशि जारी करने के बाद भी कार्य लटका रखे गए थे। नोटिस के बाद सचिव ने पुलिया निर्माण की तरह इस कार्य को भी शुरू करवा दिया है। नोटिस के बाद कार्य मे तेजी लाई आई है।