कूट रचना कर जमीन की खरीदी-बिक्री, जल्द होगी एफआईआर

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कोरबा@M4S: मसाहती ग्राम की सरकारी जमीन को बिना किसी आदेश के कूटरचना पूर्वक पटवारी आईडी का इस्तेमाल कर निजी रूप में दर्ज करने और फिर इसे बेचने व खरीदने के मामले में प्रस्तुत आवेदन पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश कोरबा एसडीएम को दिया है। हल्का पटवारी और आरपी नगर निवासी मनोज ठाकुर की इसमें अहम भूमिका उजागर हुई है। इनके सहित सहित अन्य दोषियों पर एफआईआर होगी। जिला दंडाधिकारी कोरबा के न्यायालय में पं.रविशंकर शुक्ल नगर निवासी अब्दुल सुल्तान द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विचाराधीन प्रकरण में पक्ष एवं विपक्ष के लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए बयानों को सुनने और सभी तरह के दस्तावेजों का अवलोकन/परीक्षण करने के पश्चात तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि छग भू-राजस्व संहिता-1959, की धारा–89 के अन्तर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 09/अ-6-अ /2011-12 ग्राम नकटीखार पक्षकार आशाराम वगैरह बनाम छग शासन में दिनांक 06/06/2012 के अनुसार खसरा नंबर 299 रकबा 0.550 हे0 एवं खसरा नंबर 268 रकबा 1.110 हे. में से रकबा 0.110 हे. भूमि को आवेदकगण आशाराम पिता महेत्तर वगैरह निवासी नकटीखार के नाम पर तथा खसरा नंबर 677 रकबा 0.660 हे. भूमि को छग शासन के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने एवं अभिलेख दुरूस्त किये जाने आदेश पारित किया गया है। मिसल बंदोबस्त वर्ष 1997-98 में खसरा नंबर 468रकबा 1.110 हे. चरोवर छग शासन मद में दर्ज है, जो खसरा पांचसाला वर्ष 2011-12 में ख.नं. 468/1 रकबा 1.000 चरोवर छ.ग.शासन के नाम पर दर्ज है। ख.नं.468 / 2 रकबा 0.110 हे0 आशाराम पिता महेत्तर वगैरह जाति – गांड़ा के नाम पर भूमि स्वामी दर्ज है, परन्तु उक्त भूमि को दर्ज करने संबंधी कोई आदेश उल्लेख नहीं किया गया है, जो शासकीय अभिलेखों में जानबूझकर कूटरचना किया गया है। जिसे आशाराम पिता महेत्तर वगैरह के द्वारा खसरा नंबर 468 / 2 रकबा 0.110 हे0 भूमि को मनोज ठाकुर पिता आरए ठाकुर के पास विक्रय किया गया है तथा खसरा नंबर 468 / 3 को बसरा संशोधन के द्वारा ख0नं0 468 / 2 के खाते में दर्ज किया गया है तथा बसरा संशोधन की कार्यवाही पटवारी के आई0डी0 से होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि संबंधित हल्का पटवारी से मिलीभगत कर शासकीय भूमि खसरा नंबर 468/2 को खरीदी–बिक्री किया गया है एवं खसरा नंबर 468 / 3 रकबा 0.372 हे. भूमि को अनावेदक मनोज ठाकुर पिता आर0ए0 ठाकुर के नाम पर बिना किसी आदेश के शासकीय अभिलेखों में जानबूझकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम नकटीखार पशह0नं0 24 तहसील कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर 468/2 रकबा 0.110 हे0 एवं खसरा नंबर 468 / 3 रकबा 0.372 हे. भूमि को छ.ग.शासन के पक्ष में दर्ज किये जाने एवं उक्त कृत्य में संलिप्त दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0 ) कोरबा को आदेशित किया गया है।

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