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कोरबा@M4S: कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैरोताल (कपाटमुड़ा) में आज सुबह एक बेहद गंभीर और दुस्साहसिक मामला सामने आया है जहां गांव के ही एक रसूखदार एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने एक स्थानीय किसान की निजी स्वामित्व वाली बाउंड्री वॉल को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर जमींदोज कर दिया घटना के बाद जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने सरेआम पूरे परिवार को मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार गहरे खौफ में जीने को मजबूर है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी दुबे लाल पटेल पिता श्री रूप साय उम्र लगभग 40 वर्ष जो कि ग्राम भैरोताल के स्थाई निवासी हैं के घर के बाहर उनकी निजी स्वामित्व की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी उक्त भूमि और रास्ते को लेकर पूर्व में ही राजस्व विभाग के पटवारी एवं आर.आई. (RI) द्वारा ग्रामीणों की मौजूदगी में विधिवत मौका जांच व सीमांकन किया जा चुका था सरकारी जांच रिपोर्ट में यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि वहां कोई आम रास्ता नहीं है और प्रार्थी द्वारा बनाई गई दीवार व बाउंड्री वॉल कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है ।


इसके बावजूद आज दिनांक 18 जून 2026 को सुबह लगभग 08:30 बजे गांव का ही दबंग हीरालाल पटेल पिता फेकूराम पटेल अपने ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंचा बताया जाता है कि आरोपी हीरालाल पूर्व में जिला बदर भी रह चुका है और उसकी छवि अत्यंत हिंसक व आपराधिक रही है आरोपी ने बिना किसी डर के प्रार्थी की वैध दीवार पर सीधे ट्रैक्टर चढ़ा दिया और टक्कर मारकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया ।

जब दुबे लाल पटेल और उनके परिवार ने इस अवैध कृत्य का विरोध किया तो आरोपी ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी दी घटना के वक्त मौके पर अन्य ग्रामीण उपस्थित थे जो इस पूरी वारदात के प्रत्यक्षदर्शी (गवाह) हैं आरोपी की दबंगई और खुलेआम दी गई धमकी के बाद से दुबे लाल पटेल उनकी पत्नी दीपमाला और बच्चे अत्यंत डरे और सहमे हुए हैं ।
पीड़ित परिवार ने कुसमुंडा थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपकर आरोपी हीरालाल पटेल के खिलाफ शासकीय नियमों एवं उचित धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है साथ ही पीड़ित ने अपने जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है ।
इस मामले की प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर पुलिस अधीक्षक (SP) एसडीएम (SDM) और तहसीलदार को भी उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है ।






