जिले में 17 मई तक लागू रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक गैर जरूरी आवागमन एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित

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कोरबा@m4s:कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस जारी करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित हंै।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। जिले के अंतर्गत शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेंगे एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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