रायपुर@M4S:कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य से आने की अनुमति के संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू द्वारा जारी आदेश में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉट-स्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाए। कलेक्टर किरण कौशल ने अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए पास जारी करते समय शासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश नोडल अधिकारी को दिए हैं। जिले में आवागमन के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति या जानकारी प्राप्त करने अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी अजय उरांव बनाये गये हैं। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07759-228548 है। आमजन इस दूरभाष पर फोन करके आवागमन की अनुमति आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट-स्पाट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, इसका उपयोग किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट-स्पाट जिलों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाए। परिवार के नजदीकी सदस्य की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी या संबंधित जिला दण्डाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों, उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण और सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे।
जारी आदेश में उल्लेखित है कि अनुमति आवेदन संबंधित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाए और अनुमति के लिए अनुशंसा सहित प्रेषित किए जाए। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग में सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैद्य अनुमति प्राप्त कर, स्वयं के साधन से, छत्तीसगढ़ होकर, दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी की वैद्य अनुमति और दस्तावेज के परीक्षण के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्य के लिए अनुमति दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश देते समय, समय-समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।