कोरबा@M4S: कोरोना वायरस के कारण जारी लाॅक डाउन के दौरान भी वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच लोगों तक बनी रहे इसके लिए शासन ने सभी माल वाहक वाहनों के आवागमन से प्रतिबंध हटा लिया है। अब से सभी माल वाहक ट्रकों, वाहनों की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही के लिए स्थानीय अधिकारी द्वारा जारी अलग-अलग पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि लोगों तक सभी आवश्यक सामग्रियों की पहुंच बनी रहे इसके लिए ट्रकों, मालवाहक वाहनों जिसमें खाली ट्रक भी शामिल हैं, के आवागमन को पुनः शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि मालवाहक वाहनों में दो चालक और एक हेल्पर को रहने की अनुमति है तथा ट्रक एवं मालवाहक वाहनों के चालक, परिचालक के पास वैद्य लायसेंस होना आवश्यक है, परंतु माल वाहन के परिचालन के लिए पृथक से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कलेक्टर द्वारा चालक-परिचालकों को वाहन परिचालन करते समय वाहनों को अनावश्यक सड़क पर नहीं रूकने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए तथा मास्क लगाकर और हाथों को बार-बार साबुन से धोकर सेनेटाइज करने की हिदायत दी गई है।
आज से चलेगी सभी मालवाहन वाहनें,अंतर्राज्यीय सीमा पार करने के लिए नहीं लगेगा अलग पास जिला प्रशासन ने दिये निर्देश
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