CORONA ALERT:कोरोना वायरस से बचाव एहतियात बरतने आमजन को दी गई समझाइश

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धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर किरण कौशल ने दिये निर्देश

कोरबा शहर में कलेक्टर-एस पी ने किया गया फ्लैगमार्च
कोरबा@M4S: कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज शाम कोरबा शहर में फलेग मार्च कर आमजन को धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी एहतियात बरतने के संबंध में समझाईश दी गई।इस दौरान पुलिस कप्तान जितेंद्र सिंह मीणा भी साथ रहे ।कलेक्टर में क़ोरोना वायरस से बने मौजूदा हालातों मे शहर में क़ानून व्यवस्था का भी इस दौरान जायज़ा लिया। किरण कौशल ने शहर वासियो से कोरोना वायरस के लक्षण जैसे लगातार बुखार रहना ,सर्दी , खांसी, आदि किसी व्यक्ति में दिखाई देने पर ऐसे संदिग्ध मरीजों को यथा शीघ्र निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाकर उनका इलाज कराने कहा है । कलेक्टर ने कोरोना के प्रति अफवाह फैलाने वाले लोगों से भी सावधान रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति से निपटने सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है । उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने काफी सावधानी, सतर्कता और जागरुकता का होना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि यह ज्यादा उचित है कि एहतियातन उपाय करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जाए।

कलेक्टर ने आमजनों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकलने की सलाह दी है। उन्होंने परिवहन के साधनों का अतिआवश्यक होने पर ही उपयोग करने पर एहतियातन सतर्कता बरतने की समझाइश दी।

किरण कौशल ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी संभावित उपाय अमल में लाये जा रहे हैं। स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस,धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थलों में वैवाहिक व अन्य आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग, मीना बाजार, सार्वजनिक यात्रा, रेस्टोरेंट, क्लब, शॉपिंग काम्प्लेक्स, चौपाटी या अन्य स्थलों जहां चाट पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले आदि को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ जिले के सार्वजनिक भवनों में, सार्वजनिक समारोह अथवा आयोजनों की अनुमति निषेध है।

उन्होंने कहा कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन न किया जाए।
कलेक्टर ने आग्रह किया कि खाँसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मी को हेल्पलाइन नंबर 104 पर दें।

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