कोरबा@M4S:सरकार द्वारा सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिये रियायती संस्थागत ऋण की सुविधा के लिये एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिये सभी पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी की जायेगी। सभी पात्र किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिये 8 फरवरी 2020 से 15 दिन का विशेष अभियान चल रहा है। बैंकों द्वारा तीन लाख रूपये तक के केसीसी ऋणों के लिये सभी बैंक प्रभार अर्थात् प्रसंस्करण, प्रलेखन, निरीक्षण और लेजर फोलियो शुल्क और अन्य सेवा शुल्क में छूट दी गई है। किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर बैंक केसीसी जारी करेंगे। भूमि रिकाॅर्ड की एक प्रति और बोई गई फसलों का विवरण जमा करके केसीसी प्राप्त किया जा सकता है। एक पेज का फाॅर्म आईबीए द्वारा तैयार किया गया है और सभी सरकारी वाणिज्यिक बैंकों और पीएम किसान पोर्टल की वेबसाईटों पर अपलोड की गई है। पीएम किसान लाभार्थी उस बैंक शाखा में जायें जहाॅं अपना पीएम किसान खाता है और केसीसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी रखने वाले पीएम किसान लाभार्थी आवश्यकता होने पर सीमा बढ़ाने के लिये अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। निष्क्रिय केसीसी कार्ड वाले लोग केसीसी की सक्रियता और नई सीमा की मंजूरी के लिये बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। केसीसी न रखने वाले किसान केसीसी के तहत् सीमा की मंजूरी के लिये उनके द्वारा बोई गई फसलों के विवरण और भूमि रिकाॅर्ड विवरण के साथ बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। किसान जिनके पास केसीसी है पर पशुधन और मत्स्य पालन के लिये स्वीकार्य सीमा को शामिल करना चाहते हैं, बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। फाॅर्म काॅमन सर्विस सेंटर में भरे जा सकते हैं, पीएम किसान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये श्री एस.के. प्रधान, डीडीएम नाबार्ड, कार्यालय- रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा एवं उनके मोबाईल नंबर 84558-27220 पर भी सीधे सम्पर्क किया जा सकता है।