बिलासपुर@M4S:पूर्व मुख्यमंत्री और छजका सुप्रीमो अजीत जोगी पर बिलासपुर में FIR दर्ज की गई है। अजीत जोगी पर यह FIR जाति छानबीन समिति के रिपोर्ट और दिशानिर्देश पर की गई है।उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने करीब 72 घंटे पहले यह रिपोर्ट सौंपी थी कि अजित जोगी आदिवासी नही है। इसके ठीक बाद अजित जोगी ने प्रेस कॉंफ़्रेंस लेकर मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाए जाने की बात कही थी।
इस मामले को लेकर आज ही जोगी की ओर से हाईकोर्ट में रिट प्रस्तुत की गई है, जिसमें दो दर्जन से अधिक बिंदुओं का जिक्र करते हुए रिपोर्ट को गलत बताया गया है।
इस बीच रात करीब साढ़े नौ बजे सिविल लाईंस थाने में अपराध क्रमांक 559/19 दर्ज करते हुए अजीत जोगी के विरुद्ध धारा दस (1) सामाजिक प्रास्थिती प्रमाणीकरण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अजित जोग के विरुद्ध यह FIR कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने दर्ज कराई है।यह ग़ैरज़मानती धारा है जिसमें अधिकतम दो वर्ष की सजा और अधिकतम बीस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
जाति मामले में पूर्व सी एम व छजका सुप्रीमो अजीत जोगी पर सिविल लाइन थाना में FIR
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