कोरबा@M4S:छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार नगर पालिका (नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराएं। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सयक रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो। नगर पालिक निगम पार्षद पद के अभ्यर्थी5 हजार रुपए, महापौर पद के अभ्यर्थी लिए 20 हजार रुपए प्रतिभूति राशि तय की है
आरक्षित वर्ग को लगेगा आधा
जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है। जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
नकद के साथ चालान की भी सुविधा
प्रतिभूति की राशि रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगर पालिका चुनाव के लिए प्रतिभूति की राशि चालान से जमा की जा सकती है और रसीद या चालान की प्रति संलग्न करनी होगी।
नगर पालिक निगम
0 पार्षद पद के अभ्यर्थी5 हजार रुपए
0 महापौर पद के अभ्यर्थी20 हजार रुपए
0 पार्षद के लिए 3 हजार
0 अध्यक्ष के लिए 15 हजार
नगर पंचायत
0पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए 1 हजार
अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार