नहीं तो अक्टूबर माह से नहीं मिलेगा राशन
राशन कार्डों के सत्यापन का काम हुआ शुरू
कोरबा@M4S:राशन कार्डों के सत्यापन का काम 8 जुलाई से शुरू हो गया है। पहले दिन ही कई कार्डधारियों ने मय दस्तावेजों के साथ आवेदन करते हुए प्रक्रिया पूरी की। इस बार सत्यापन के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की फोटोकॉपी व राशन कार्ड की फोटोकापी के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटो के साथ आवेदन करना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच होगी और अगर अपात्र निकले तो उन्हें अक्टूबर से चावल, शक्कर व केरोसीन नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने अबकी बार राशन देने में बदलाव किया है, अब बीपीएल के अलावा एपीएल हितग्राहियों को भी यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा। सदस्य संख्या पांच से अधिक होने पर प्रति यूनिट 7 किलो चावल अधिक दिया जाएगा। इसलिए राशन कार्डों का सत्यापन व सभी राशनकार्डों का नवीनीकरण 8 जुलाई से 30 अगस्त के बीच होगा। जिसकी शुरूआत सोमवार से हो गई है। पांच वर्षों में जो मृत हो चुके हैं, उनकी लिस्ट पंचायतों के माध्यम से जनपद पंचायतों में आएगी, राशनकार्डों में शामिल सदस्यों के मिलान के दौरान यह देखना होगा कि उसमें किसी मृत सदस्य का नाम तो नहीं है। जो अपात्र पाए जाएंगे, उनका राशनकार्ड सितंबर में निरस्त किया जाएगा और अक्टूबर से उन्हें खाद्यान्न मिलना बंद हो जाएगा। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्ड के संबंध में सरकार की नई गाइड लाइन आई है, सोमवार से सत्यापन का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो गया है। अपात्र लोगों का राशन काट दिया जाएगा।
यहां मिलेंगे आवेदन पत्र
राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रों की छपाई खाद्य विभाग द्वारा करवाई जाएगीं और वे जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों के कार्यालयों को देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत व शहरी इलाके में निर्धारित सत्यापन केंद्र से मुफ्त आवेदन पत्र राशन कार्डधारियों को मिलेगा।
पावती भी मिलेगी
आवेदन पत्र जमा करने पर उसकी पावती भी राशन कार्डधारियों को दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्टर में इसकी एंट्री भी की जाएगी। आवेदन व दस्तावेजों की जांच करने के बाद 30 अगस्त तक नए राशनकार्डों का वितरण भी किया जाएगा।
यहां जमा करना होगा
आवेदन पत्र को भरकर दस्तावेजों के साथ ही पंचायतों व शहरी क्षेत्र में सत्यापन केंद्रों में जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के दौरान किसी भी तरह का शुल्क नहीं दिया जाएगा। जमा करने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं है।
मिलता रहेगा खाद्यान्न
नवीनीकरण की अवधि में कोई भी उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशनकार्डधारी को खाद्यान्न देने से मना नहीं कर सकेगा। हितग्राही राशनकार्ड दिखाएगा तो पात्रता के अनुसार राशन देना होगा।
ये दस्तावेज जरूरी
राशनकार्डधारी मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकापी, आधार कार्ड नहीं होने पर आधार पंजीयन की पावती, मुखिया के बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकापी, राशनकार्ड के पहले व अंतिम पेज की फोटोकापी, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करना होगा।
तहसीलदार से कर सकेंगे अपील
अगर राशनकार्डधारी को लगता है कि कार्ड गलत तरीके से रद्द हुआ है तो वह नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त या मुख्य नपा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ 30 दिनों के भीतर तहसीलदार से अपील कर सकेगा।