ELECTION2018:मतदान के दिन एवं एक दिन पहले विज्ञापन प्रकाशन के लिए कराना होगा प्रमाणीकरण

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राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और प्रत्याशी तीन दिन पहले कर सकते हैं आवेदन
अन्य संस्थायें या व्यक्तियों को सात दिन पहले करना होगा आवेदन
कोरबा@M4S: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान के दिन व एक दिन पहले समाचार पत्रों में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। सभी राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को मतदान दिवस अथवा मतदान के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रमाणीकरण के लिए कम से कम 3 दिन पहले जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मानिटरिंग समिति को आवेदन करना होगा। इसी तरह किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा मतदान दिवस अथवा मतदान के एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु मतदान दिवस के 7 दिन पहले प्रमाणीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित कराने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद कैसर अब्दुल हक बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार मतदान दिवस अथवा एक दिन पहले अखबारों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने से पूर्व उनका प्रमाणीकरण जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से कराना जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टियां, सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी और निर्दलीय अभ्यर्थी को कम से कम तीन दिन पहले प्रमाणीकरण का आवेदन देना होगा। इस हिसाब से कोरबा जिले के चारों विधानसभाओं के अभ्यर्थियों को मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के लिए प्रमाणीकरण करने 16 नवंबर को आवेदन देना होगा। जबकि किसी अन्य संस्था या व्यक्ति विशेष को मतदान दिवस के दिन राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन के लिए विज्ञापन प्रमाणीकरण का आवेदन आज 13 नवंबर को ही देना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने अथवा तनाव को बढ़ाने, शांति भंग करने, संविधान और कानून के विपरीत, नैतिकता, सदाचार के विपरीत हो और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं हो। कलेक्टर ने बताया कि मीडिया प्रमाणन राजनैतिक विज्ञापन के लिए आवश्यक है, इनमें टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम सहित), सिनेमा घर, ई-समाचार पत्र, बल्क एवं वाईस एसएमएस एवं सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम शामिल है।
कोरबा जिले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसे देखते हुए 19 व 20 नवंबर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे तमाम राजनीतिक विज्ञापनों को जिला व राज्य स्तर पर गठित प्रमाणन व मीडिया निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है, निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है, राजनीतिक लाभ लेने व मतयाचना के लिए राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया जाता है।

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