लगाया गया १९३०० रूपये का अर्थदण्ड, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जप्त की गई
कोरबा@M4S:आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में नगर निगम केारबा एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान ३४ विक्रेताओं पर १९३०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही ९.३०० किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग व अन्य सामग्री जप्त की गई।
यहॉं उल्लेखनीय है कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरीबैग सिंगल यूज डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं उपयोग आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व अन्य सामग्री के उपयोग से एक ओर जहॉं पर्यावरण एवं सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मानव स्वास्थ्य व प्राणी मात्र के लिए घातक है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्लास्टिक प्रतिबंधित के विक्रय, उपयोग पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों केा दिए गए हैं। नगर निगम कोरबा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी की अगुवाई में नगर निगम व पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कर्मचारियों ने कोरबा निगम क्षेत्र में कार्यवाही की तथा चिल्हर, थोक विक्रेता एवं उपयोग, वितरण कर्ताओं के यहॉं से सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग व डिस्पोजल आदि की जप्ती की एवं १९३०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इस मौके पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सुनील वर्मा, पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री पाण्डेय, निगम के स्वच्छता निरीक्षक गिरवर विश्वकर्मा, उत्तम दास, सतीन्द्र थवाईत, शैलेन्द्र नामदेव, सतानंद द्विवेदी आदि ने यह कार्यवाही की।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं- आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, बाजार जाते समय कपडे़ से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से भी कहा है कि वे अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भण्डारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें, कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।(लगाया गया १९३०० रूपये का अर्थदण्ड, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जप्त की गई)
कोरबा ०२ मई २०२३ – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में नगर निगम केारबा एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान ३४ विक्रेताओं पर १९३०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही ९.३०० किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग व अन्य सामग्री जप्त की गई।
यहॉं उल्लेखनीय है कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरीबैग सिंगल यूज डिस्पोजल सहित अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं उपयोग आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व अन्य सामग्री के उपयोग से एक ओर जहॉं पर्यावरण एवं सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मानव स्वास्थ्य व प्राणी मात्र के लिए घातक है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्लास्टिक प्रतिबंधित के विक्रय, उपयोग पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों केा दिए गए हैं। नगर निगम कोरबा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी की अगुवाई में नगर निगम व पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कर्मचारियों ने कोरबा निगम क्षेत्र में कार्यवाही की तथा चिल्हर, थोक विक्रेता एवं उपयोग, वितरण कर्ताओं के यहॉं से सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग व डिस्पोजल आदि की जप्ती की एवं १९३०० रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इस मौके पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सुनील वर्मा, पर्यावरण संरक्षण मण्डल श्री पाण्डेय, निगम के स्वच्छता निरीक्षक गिरवर विश्वकर्मा, उत्तम दास, सतीन्द्र थवाईत, शैलेन्द्र नामदेव, सतानंद द्विवेदी आदि ने यह कार्यवाही की।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं- आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, बाजार जाते समय कपडे़ से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से भी कहा है कि वे अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भण्डारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें, कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।
प्रतिबंधित प्लास्टिक व सिंगल यूज प्लास्टिक पर की गई कार्यवाही
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