राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 को संचालित करने की दी गई स्वीकृति

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कोरबा@M4S:  राज्य शासन द्वारा 01 जनवरी 2022 से कौशल्या मातृत्व योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5000 रूपए की एकमुश्त सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।
भारत शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति के अंतर्गत जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पहले दो जीवित बच्चों के लिए महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए हितग्राही की दूसरी संतान का बालिका होना अनिवार्य है। यह योजना 01 अप्रैल 2022 से प्रभावशील है। निर्देशानुसार प्रथम संतान पर अब दो किश्तों में 5000 रूपए की सहायता तथा द्वितीय बालिका संतान होने पर राशि 6000 रूपए एक किश्त में सहायता दी जाती है।
राज्य शासन द्वारा योजना में दोहराव न हो इस हेतु राज्य के व्यय से संचालित कौशल्या मातृत्व योजना का संचालन बंद करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 संस्करण को परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति दी है।

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