कोरबा@M4S:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा मो.कैसर अब्दुल हक ने प्रिंस कुमार सिन्हा उर्फ छोटू बिहारी पिता विजय कुमार सिन्हा निवासी शांन्तिनगर दीपका को कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिलों से 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर कर दिया अै।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.) के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 15/2013 में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर 2018 के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा मो. कैसर अब्दुल हक ने प्रिंस कुमार सिन्हा उर्फ छोटू बिहारी पिता विजय कुमार सिन्हा निवासी शान्तिनगर दीपका थाना दीपका जिला कोरबा को आदेशित करते हुए कहा है कि आप 24 घंटे के अन्दर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिाला जशपुर, सरगुजा, कोरिया, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर एवं मुंगेली जिले क्षेत्र से छः माह की अवधि के लिए बाहर चले जाओ और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए आपको इस जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। उन्होंने आदेश का तुरंत पालन करने का निर्देश देते हुए आदेश पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने को कहा है।
कलेक्टर ने किस पर की जिलाबदर की कार्यवाही..
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