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द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने दिया फैसला
कोरबा@M4S: अपनी पोल खुलने के भय से किशोरी ने युवक के साथ नाबालिग के मुंह को तकिया से दबा दिया। उसके सिर पर टंगिया के पासे से हमला कर हत्या कर दी। मामले में दो साल तक चली सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दिया है।
घटना कटघोरा थानांतर्गत ग्राम मल्दा में घटित हुई थी। दरअसल ग्राम पौंसरी, थाना बिल्हा जिला बिलासपुर निवासी विनय कुमार जगत बैंक में काम करता था। उसका आना जाना ग्रामीण इलाके में समूहों को दिए गए लोन के सिलसिले में लगा रहता था। इस दौरान उसकी जान पहचान मल्दा निवासी एक किशोरी से हो गई। मल्दा में रहने वाला जगन दास अपनी पत्नी के साथ 21 अगस्त 2020 को तीज त्यौहार मनाने पुटवां चला गया। उसकी नाबालिग बेटी कुमारी सुनैना ही थी। उसने रात करीब चार बजे विनय को एक किशोरी से बातचीत करते देख ली। जिसकी जानकारी उसने परिजनों को देने की बात कही। इस बात से किशोरी और युवक घबरा गए। विनय ने तकिया से नाबालिग के मुंह को दबा दिया, जबकि किशोरी ने टंगिया के पासे से सुनैना के सिर पर तीन चार वार कर दिए। जिससे मौके पर ही सुनैना की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी विनय कुमार जगत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह के न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक कटघोरा अशोक कुमार आनंद ने पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश कर दिया, जिससे आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। उसके दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने आरोपी विनय कुमार जगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार अर्थदंड से दंडित किया है। यदि अर्थदंड अदा नही किया जाता है, तो आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।