कोरबा@M4S: विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा गांव बनिया में बेबी एलिफेंट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
वन विभाग प्रथमदृष्टया साक्ष्य पेश नहीं कर सका है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उन्होंने जहर देकर बेबी एलिफेंट को मारा। पेन ड्राइव में सुरक्षित कर कोर्ट में जमा किए गए ऑडियो से भी अभियोजन पक्ष को कोई खास मदद नहीं मिली। इससे प्रथम दृष्टया कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका।पिछले माह 20 अक्टूबर को विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम बनिया से लगे जंगल के पास एक खेत में बेबी एलिफेंट की लाश मिली थी। लाश को गड्ढा खोदकर निकाला गया था। वन विभाग की टीम ने गड्ढा खोदकर लाश को बाहर निकाला था। पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे हाथी की हत्या का मामला बताया था। इस मामले में ग्राम बनिया में रहने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें महाबलेश्वर, लकेश्वर प्रताप सिंह, जगदीश चन्द्रमणी, उदय कुमार, धन सिंह, कृपाल कुमार, अरुण कुमार, सूरज कुमार, राजेन्द्र, धुरन दास और जगत श्रीवास शामिल थे। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया था।आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया था। इसपर कटघोरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को गंभीर बताया गया। जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट को बताया कि गवाहों के बयान व पंचनामा के आधार पर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। बताया गया कि शव परीक्षण में पता चला है कि विषाक्त भोजन देकर हाथी को मारा गया है। मुख्य आरोपी कोमल सिंह फरार है। जिसके द्वारा हाथियों को मारने के लिए धमकी दी जा रही थी। केस डायरी के साथ अभियोजन पक्ष की ओर ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में जमा कराया गया।
बेबी एलिफेंट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को कार्ट से राहत साक्ष्य पेश नहीं कर सका विभाग, मिली जमानत
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