दिवाली पर पटाखे को लेकर आपके राज्य में क्या है नियम? कहीं पूरी तरह से बैन तो कहीं केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

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नई दिल्ली(एजेंसी):देशभर में आज दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली के इस त्योहार पर लोग पटाखे जलाते हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। इसके साथ-साथ पंजाब-हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में पटाखों को लेकर अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ राज्यों में केवल ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति दी गई है तो कुछ राज्यों में पटाखा जलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। जानिए आपके राज्य में क्या है नियम-

दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर रोक

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के सख्त आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके साथ-साथ राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी।

पंजाब में मिलेंगे केवल दो घंटे

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बुधवार को ही साफ कर चुकी है कि 24 अक्टूबर को पटाखा फोड़ने के लिए केवल दो घंटे का समय दिया जाएगा। राज्य में दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला पटाखे फोड़ सकते हैं। राज्य के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके साथ-साथ सरकार ने गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखा फोड़ने के लिए भी समय तय कर दी है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमित

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है। ममता सरकार के मंत्री मानस भूनिया ने गुरुवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर दो केंद्रीय निकायों की सिफारिशों का पालन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों के अलावा कोई भी पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

तमिलनाडु में केवल एक घंटे जलेंगे पटाखे

पिछले साल की तरह तमिलनाडु में इस साल भी पटाख जलाने पर सख्ती है। तमिलनाडु सरकार ने एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। हालांकि दिन में दो बार ऐसा कर पाएंगे। राज्य में पटाखा फोड़ने की इजाजत सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच होती है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों आदि जैसे मूक क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

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