कोरबा@M4S:सरकार के नये नियम के अनुसार राज्य से बाहर 50 हजार कीमत से अधिक की सामाग्री परिवहन के लिए आवश्यक ई-वे बिल के बगैर कोयला परिवहन कर रहे 2 ट्रकों को जब्त कर जुर्माना की कार्रवाई की गई है। सेंट्रल जीएसटी के स्थानीय अधिकारियों की इस कार्रवाई से परिवहनकर्ताओं में हड़कम्प मच गया है। इस संबंध में सेंट्रल जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज, डिवीजन कोरबा के सहायक आयुक्त गौरव मेश्राम ने बताया कि कुसमुंडा कोयला खदान से ओडिशा प्रांत के हिंडालको के लिए दो ट्रकों के जरिए कोयला ले जाया जा रहा था। दोनों ट्रकों में लगभग 30-30 टन कोयला लोड था। नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर 50 हजार रूपए या उससे अधिक का माल ले जाने पर ई-वे बिल लिया जाना अनिवार्य है। मंगलवार की रात उरगा थाना के निकट जांच-पड़ताल के दौरान ट्रक क्रमांक-सीजी 10 एएम 5291 तथा सीजी-10 एएम 9586 के चालक से ई-वे बिल के संबंध में जानकारी लेने पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर सके। एमए इंटरप्राईजेस के इन दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ उरगा थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। दोनों वाहनों के विरूद्ध सेंट्रज जीएसटी एक्ट-2017 के तहत कुल 1 लाख 89 रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।