संपत्ति कर मामले मे विधायक जय सिंह अग्रवाल की हुई जीत

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कोरबा@M4S:माननीय उच्चन्यायालय बिलासपुर ने विधायक कोरबा  जय सिंह अग्रवाल की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए आज फैसला दिया है कि कोरबा नगर पालिक निगम की निर्वाचित परिषद के द्वारा संम्पत्ति कर के संम्बंध में लिए गए निर्णय के विरुद्ध भाजपा शासित राज्य सरकार के मनमाने निर्देश पर नगर पालिक निगम कोरबा के तत्कालीन आयुक्त  अजय अग्रवाल द्वारा भाड़ा मूल्य में की  गई 50 प्रतिशत के आदेश को निरस्त कर दिया है, संविधान के 73वें एवम 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतीराज के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरह स्थानीय शासन का उत्तरदायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की परिषद को है, भाजपा शासित राज्य शासन द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर आयुक्त के माध्यम से निर्वाचित परिषदों में राजनैतिक आधार पर दखल दिया, भाजपा के महापौर जोगेश लाम्बा द्वारा संम्पत्ति कर की दरों को अधिकतम 20 प्रतिशत सपत्ति कर को कई गुना बढ़ाया गया था, जिसे वर्तमान महापौर और कांग्रेस की परिषद ने भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद कर की दरों को कम कर संम्पत्ति कर में राहत दी थी। लेकिन भाजपा शासन के द्वारा  दखलंदाजी की जाती  रही, पुनः भाजपा की राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस शासित कोरबा नगर पालिक  निगम को परेशान करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत भाड़ा मूल्य बढ़ाकर संम्पत्ति कर में जो वृद्धि आयुक्त के माध्यम से की जा रही थी उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश निरस्त कर दिया है,उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत संम्पत्ति कर में वर्तमान में देय कर में लगभग 30 से 40 प्रतिशत राहत मिलेगी ।
कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का स्वागत किया है और इस जीत को कोरबा वासियों की जीत बताते हुए क्षेत्र की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

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