कोरबा@M4S:नगर पालिक निगम केारबा द्वारा आज पं.रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवासगृहों के आबंटन पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने शिविर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा तथा शिविर में पहुंचे हुए नागरिकों को आवास आबंटन से जुडे़ नियमों की जानकारी देने के साथ ही उनसे आवेदन लेने व पंजीयन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित 481 आवासगृहों को किराये में मकान लेकर रहने वाले आवासहीन परिवारों को इस योजना में शामिल करते हुए उन्हें आबंटन किया जाना हैं। नगर पालिक निगम केारबा द्वारा इस हेतु पं.रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय में 15 एवं 16 मार्च को शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसी कड़ी में आज शिविर का आयोजन किया गया। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने शिविर स्थल पर पहंुचकर शिविर का निरीक्षण किया, उन्हेाने शिविर की व्यवस्थाओं को देखा तथा आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने शिविर में पहंुचे नागरिकों को आवास आबंटन पंजीयन संबंधी नियमों की जानकारी दी तथा उनसे कहा कि पात्र व्यक्ति आवास प्राप्त करने हेतु आवेदन जरूर करें, यह आवासगृह अत्यंत किफायती एवं कम दाम पर मिल रहे हैं, अतः वे शासन की योजना का लाभ उठाएं। जो व्यक्ति आवासगृहों को लेने हेतु होमलोन लेना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए शिविर में बैंक काउंटर भी लगाया गया था, जहॉं पर बैंक के अधिकारी शिविर में पहुंचने वाले लोगों को होमलोन संबंधी जानकारी भी प्रदान कर रहे थे। शिविर आयोजन के दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर, पार्षद अब्दुल रहमान, शैलेन्द्र सिंह पप्पी, रविसिंह चंदेल, एल्डरमेन आरिफ खान, जोन कमिश्नर एन.के.नाथ, सहायक अभियंता लीलाधर पटेल, आकाश अग्रवाल, सिटी लेवल टेक्निकल सेल के अधिकारी जितेश राठौर, हर्ष छत्रवाणी, अंकुश कुमार आदि के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
आबंटन हेतु पात्रता- 16 मार्च को पुनः पं.रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय में ही यह शिविर लगाया जाएगा। आबंटन हेतु पात्रता के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति 31 अगस्त 2015 से पूर्व से निवासरत हो तथा इस हेतु मतदाता सूची, किराया नामा, निवास प्रमाण पत्र, अन्य शासकीय दस्तावेज व वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम होना चाहिए। पूरे परिवार की आय 03 लाख रूपये से कम होनी चाहिए, इस संबंध में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार देश में किसी भी स्थान पर उनका पक्का मकान न हों, इस संबंध में संबंधित हितग्राही का शपथ पत्र होना चाहिए, व्यक्ति को प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उक्त आवास आबंटन हेतु हितग्राही द्वारा 03 लाख 25 हजार रूपये की अंशदान राशि देय होगी। उक्त आवासगृहों के आबंटन प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति शिविर में पहंुचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
आवास आबंटन हेतु पं.रविशंकर शुक्ल जोन कार्यालय में लगा शिविर महापौर एवं आयुक्त ने किया शिविर का निरीक्षण 16 मार्च को भी आयोजित होगा शिविर
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