नई दिल्ली(एजेंसी):ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को नित नए नियमों द्वारा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन प्रॉसेस के साथ ही कई राज्यों में RTO की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन सरकार के नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करना आवेदक के लिए कठिन हो सकता है।
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में नए नियमों और पासिंग प्रतिशत के बारे में एक लिखित जवाब में बताया कि, अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए आवेदकों में कुछ खास स्किल्स का होना जरूरी है। उन्होनें कहा कि, टेस्ट पास करने के लिए आवेदक को वाहन रिवर्स करने के साथ सही ढंग से वाहन चलाकर दिखाना होगा।
नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि, सभी क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अब ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले टेस्ट में आवेदक को कम से कम 69 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसके बाद ही उन्हें टेस्ट में पास माना जाएगा और वो ड्राइविंग लाइसेंस के आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा आवेदक को अब टेस्ट के दौरान सीमित दायरे में वाहन को दाएं या बाएं से सुरक्षित रिवर्स करना होगा। वाहन को रिवर्स करने के दौरान एक्यूरेसी का खास ख्याल रखना होगा।
ये पैरामीटर्स केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार हैं, ताकि योग्य ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस आवंटित किया जा सके। आवेदकों को टेस्ट के लिए अप्वाइंटमेंट बुकिंग के दौरान ही एक डेमो वीडियो लिंक दिया जाएगा, जिसे देखकर आवेदक ड्राइविंग टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा सभी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स पर LED स्क्रीन के माध्यम से भी टेस्ट का डेमो दिखाया जाएगा।
बता दें कि, बीते कल शुक्रवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक एडवाइजरी में, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जैसे वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है और Covid-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए इन्हें 30 जून तक वैध माने जाने की अनुमति दे दी है।