कोरबा@M4S: सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब चैपहिया और उससे अधिक चक्के वाले सभी भारी वाहनों सहित सभी वाहनों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानक और डिजाइन के रेडियम रिफलेक्टिव टेप लगाने पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं विशेषकर रात में चलने वाले भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। भारी वाहनों को रात्रि कालीन परिवहन के दौरान अन्य वाहनों के लिए दृश्य योग्य बनाये रखने के लिए रिफलेक्टर टेप, रियर साइड मार्किंग टेप लगाना अनिवार्य किया गया है।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वाहन की फिटनेस जांच के दौरान ऐसे रिफलेक्टिव टेप वाहन में चिपके होने की जांच अनिवार्यतः की जाएगी। रिफलेक्टिव टेपों में निर्धारित मानक और डिजाइन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आॅनलाइन क्यूआर कोडिंग की भी व्यवस्था की गई है। राज्य शासन के दिशा निर्देश में रिफलेक्टर, रिफलेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप की मानक गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एआरएआई द्वारा प्राधिकृत एवं छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त द्वारा टेप निर्माता कंपनियों का पंजीकरण भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैसर्स एवरीडेनिसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स थ्री एम इंडिया लिमिटेड इस कार्य के लिए पंजीकृत की गईं हैं। परिवहन आयुक्त द्वारा सभी परिवहन वाहनों में रिफलेक्टर, रिफलेक्टर टेप और रियर मार्किंग टेप फिटनेस जांच के समय लगा होना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही इसकी मासिक रिपोर्ट भी परिवहन आयुक्त कार्यालय में भेजने के निर्देश सभी क्षेत्रिय परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर बने तथा गैर मान्यता प्राप्त और नकली रिफलेक्टिव टेप, नकली प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट सामग्री का वाहनों में इस्तेमाल रोकने के लिए भी क्षेत्रिय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
निर्धारित मानक और डिजाईन के रिफलेक्टिव टेप लगाने पर ही वाहनों को मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट राज्य शासन ने जारी किए निर्देश, अवहेलना पर होगी कार्रवाई
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