कोरबा@M4S: वंदना संयंत्र की नीलामी के लिए तथ्यों को छिपाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। जिसके लिए वंदना प्रबंधन अधिकृत नहीं है/जिस पर प्रतिबंध है, उसे भी नीलामी में शामिल कर लेने और बाद में उजागर होने पर बोलीकर्ता के 10 प्रतिशत अमानत राशि को डुबा देने की धमकी दी गई। पुलिस ने 2 लोगों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है।
जानकारी के मुताबिक निजी कंपनी जुबलिएंट हस्पिटालिटी सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड बिलासपुर के डायरेक्टर सतीश अग्रवाल के द्वारा पूर्व में फर्म-एएए इन्साल्वेंसी प्रोफेशनल एलपीपी से 8 सितंबर 2020 को वंदना एनर्जी एंड स्टील प्रायवेट लिमिटेड का ऑक्शन (नीलामी) संपन्न किया गया था। वंदना एनर्जी के द्वारा अपने जमीन, भवन तथा बिल्डिंग, प्लांट एवं मशीनरी का ऑक्शन किया गया था। इसके एवज में जुबलिएंट के द्वारा 10 प्रतिशत की राशि 25 अगस्त एवं 14 सितंबर 2020 को कुल 25390001.60 रुपए चेक के माध्यम से जमा कराया गया। बाद में यह पूरी नीलामी फर्जी निकली। इस संबंध में जुबलिएंट कंपनी के बैंक ऑफिस एक्सीक्यूटिव शशिकांत ने कटघोरा थाना में लिखित शिकायत इन्साल्वेंसी प्रोफेशनल के संजय गुप्ता और वसीम अंसारी के विरूद्ध दर्ज करा दी है।
जानकारी अनुसार इन दोनों ने उसकी कंपनी जुबलिएंट के साथ धोखाधड़ी की है। जुबलिएंट ने इस नीलामी में भाग लेकर एच-1 के बिडर के रूप में उक्त बिड को प्राप्त किया। इसके पश्चात 5 दिन के भीतर 10 प्रतिशत की राशि जमा की गई। दो दिन पहले ही ज्ञात हुआ कि नीलामी में वंदना एनर्जी ने जिस भूमि व भवन का ऑक्शन किया है, वह 17 अगस्त 2015 को महाप्रबंधक भू-आबंटन सीएसआईडीसी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा गया कि उक्त भूमि का विक्रय सिर्फ सीएसआईडीसी कर सकती है। उपरोक्त भूमि का लीज रेंट नहीं पटाने और प्लांट चालू नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त उद्योग का आबंटन भूमि सहित 8 सितंबर 2020 को लिक्विडेटर फर्म-एएए इन्साल्वेंसी प्रोफेशनल एलपीपी के द्वारा कर दिया गया जो पूर्णत: फर्जी है। सीएसआईडीसी छत्तीसगढ़ के राजपत्र दिनांक 7 मार्च 2015 के भू-आबंटन नियम के तहत भूखंड, शेड, भवन का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा एवं भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ का आंशिक हस्तांतरण भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए भूमि, भवन, बिल्डिंग एवं प्लांट का ऑक्शन कर दिया गया। इस संबंध में लिक्विडेटर संजय गुप्ता और वसीम अंसारी से संपर्क करने पर गोल-मोल जवाब देकर ईएमडी की राशि को डुबाने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक नीलामी में उक्त संयंत्र को लेने के बाद संजय गुप्ता व वसीम अंसारी के द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मियों के माध्यम से लगातार चोरी भी कराई जा रही है। साफ-सफाई के नाम पर जेसीबी एवं मजदूर की नियुक्ति पर वहां जुबलिएंट के द्वारा लगाया गया जिन्हें भगा दिया गया। 29 सितंबर और 4 अक्टूबर को संयंत्र से चोरी के प्रमाण स्वरूप फोटो भी संजय गुप्ता और वसीम अंसारी की कंपनी को भेजा गया लेकिन चोरी रूकवाने की बजाय प्लांट से चोरी बढ़ाई जाती रही। षड़यंत्रपूर्वक पैसा हड़पने व चोरी के उद्देश्य से वंदना एनर्जी का गलत तरीके से ऑक्शन की शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने संजय गुप्ता एवं वसीम अंसारी के विरूद्ध अमानत में खयानत व धोखाधड़ी के लिए धारा 409, 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है।