महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून बनाएगा NCW

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नई दिल्ली(एजेंसी):राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध करने वालों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे नए-नए तौर-तरीकों से निपटने के लिए एक मजबूत साइबर कानून की जरुरत है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन आपका आचरण कैसा हो इस बारे में जागरुकता पैदा करने की काफी आवश्यकता है और इसके साथ ही लोगों को साइबर अपराध रोकने के लिए पहले से मौजूद तंत्रों को बताने की भी जरुरत है।

एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकने और ऐसे किसी अपराध पर दोषियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया मंचों को भी जवाबदेह बनाया जाए।

एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में शर्मा को उद्धृत करते हुए कहा, एक मजबूत साइबर कानून की आवश्यकता है क्योंकि बदलती कार्य संस्कृति के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 में बदलाव की जरूरत है जिससे यह साइबर अपराध करने वालों द्वारा अपनाए जा रहे नए तौर-तरीकों के प्रति प्रभावी रहे।

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