धान खरीदी के लिए डेटा सुधार और नए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होगा

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कोरबा@M4S: इस वर्ष धान खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से शुरू हो गया है । धान ख़रीदी के लिए पिछले साल पंजीकृत किसानों का डेटा अद्यतन भी किया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। गत खरीफ वर्ष में पंजीकृत किसानों को फिर से पंजीयन के लिए समिति में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि पूर्व में पंजीकृत किसान किसी कारण से अपने पंजीयन में संशोधन कराना चाहते हैं तो समिति मॉडयूल के माध्यम से संशोधन की जाएगी। पिछले साल 2019-20 में जिले में धान खरीदी के लिए 27 हज़ार 695 किसानों ने पंजीयन कराया था।

गत खरीफ वर्ष 2019-20 में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, किन्तु इस वर्ष पंजीयन कराना चाहते हैं, ऐसे नवीन किसानों का पंजीयन तहसील मॉडयूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा 17 अगस्त से किया जा रहा है। नए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। नए पंजीयन के लिए किसानों को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन तहसील कार्यालय में जमा करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल धान और मक्का खरीदी के लिए पिछले साल पंजीकृत किसानों को भी मान्य करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु गत खरीफ वर्ष 2019-20 मे पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान और मक्का के रकबे और खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन कराया जा रहा है।
प्रदेश के उद्यानिकी तथा धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को किसी भी स्थिति में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में गन्ना, सोयाबीन, मक्का, सब्जियां, फल-फूल आदि अन्य फसलें खरीफ सीजन के दौरान उगाई जाती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त खसरे में अंकित रकबे से अनुपयोगी बंजर भूमि, पड़त भूमि, निकटवर्ती नदी-नालों की भूमि, निजी तालाब, डबरी की भूमि, कृषि उपयोग हेतु बनाए गए कच्चे-पक्के शेड आदि की भूमि को पंजीयन में से कम किया जाएगा। किसान पंजीयन का कार्य राजस्व दस्तावेज के अनुसार किया जाता है। अतः गिरदावरी का काम राजस्व विभाग द्वारा समय पर कर पंजीयन के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। गिरदावरी कार्य के समय प्रत्येक कृषक से आधार एवं मोबाइल नंबर प्राप्त किया जाएगा।

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