क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 32 लाख 99 हज़ार की ठग,दो आरोपी ग्रिफ्तार

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कोरबा@M4S: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.6.2023 को प्रार्थी राजन प्रसाद निवासी कृष्णाविहार एनटीपीसी कालोनी जमनीपाली थाना दर्री उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईपर फंड कंपनी का मुख्य संचालक हीरालाल कुलदीप सितम्बर 2021 में उनके निवास स्थान एनटीपीसी जमनीपाली में मिला था उसके द्वारा हाईपर फंड कंपनी में तीन स्कीम के माध्यम से रकम लगाने पर 600 दिन में रकम तीन गुना एवं रिवाइव के माध्यम से लगाये गये रकम को हजार गुना बढ़ने कंपनी में बड़े-बड़े लोगों के जुड़े होने एवं उनके हाईलाईफ स्टाईल जीने का फोटाग्राफ्स तथा अपने साथियों के साथ दुबाई जाकर हाईपर फंड के मुख्य व्यक्तियों साथ मिलकर कंपनी के प्रमोशन का फोटो ग्राफ्स भी दिखाकर अपने मोबाईल एवं टेबलेट के माध्यम से प्रेजेन्टेशन कर हाईपर फंड कंपनी में रूपया लगाने से रकम तिगुना होने के संबंध में बताया गया था हाईपर फंड कंपनी का लिंक भी बताया गया था एवं लगाये गये रूपयो को तीन गुना बनाकर दूंगा कहकर मोबाईल नंबरों से वीडियो कॉलिंग एवं जुम मीटिंग के द्वारा अतिरिक्त काउसिलिंग सेमीनार कराकर अपने ग्रुप लोगो के द्वारा दिखाये गये संपूर्ण दस्तावेजो पर विश्वास दिलाकर आपराधिक व सुनियोजित तरीके से हाईपर फंड कंपनी में राशि निवेश करने एवं अधिक रकम लगाने हेतु अलग-अलग बैंकों से बीस लाख रूपये का लोन हाईपर फंड कंपनी में लगाने के लिये दिलवाकर प्रार्थी से नगद रकम, ऑनलाईन रकम एवं चेक के माध्यम से प्रार्थी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा – एनटीपीसी के खाता क्रमांक – 30106769643 से हीरालाल कुलदीप अपने स्वयं के बैंक खाता, अपने रिश्तोदारों के बैंक खाता एवं परिचित लोगों के बैंक खातों में लगभग 19,31,255 / रूपये दिनांक 24.10.2021 से 11.05.2022 की अवधि में लिया गया इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा फरवरी मार्च एवं अप्रैल 2022 में अलग-अलग दिनांक में भी हीरालाल कुलदीप को अपना दुकान, पीएफ लोन एवं घर का जमा पूंजी का कुल रकम 13,68000/ रू. (तेरह लाख अड़सठ हजार रूपये) किश्तो में नगद दिया गया है। *इस प्रकार हीरालाल कुलदीप द्वारा स्वयं एवं अपने साथी राकेश साहू के साथ मिलकर कुल रकम 32,99,225 / रू. (बत्तीस लाख निन्यानबे हजार दो सौ पच्चीस रूपये) रकम तिगुना करने का लालच देकर पैसा वापस नही कर गबन कर प्रार्थी से धोखाधड़ी किया गया । प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगण हीरलाल कुलदीप व राकेश साहू के विरूद्ध थाना दर्री में अप0क0 164 / 23 धारा 406,420,34 भादवि. 4,5 मनी सरकुलेश स्कीमस (बेनिंग) एक्ट* कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया विवेचना दौरान आरोपीगण हीरालाल कुलदीप एवं राकेश साहू को तलब कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर आरोपीगण द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपीगण 1. हीरा लाल कुलदीप पिता स्व. नानसाय महंत उम्र 60 वर्ष साकिन क्वा.नं. ए.बी 1639/41 कावेरी विहार एन.टी.पी.सी. जमनीपानी दर्री जिला कोरबा छ.ग. 2. राकेश साहु पिता बाबूलाल साहू उम्र क्वा.नं.646/03 अगारखार लाटा दर्री जिला को आज दिनांक 24.06.2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

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