मारपीट करने वाले 10 आरोपियों ग्रिफ्तार

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उनके कब्जे से मारपीट में इस्तेमाल किए गए औजार, डंडा लाठी एवं अन्य सामानों को बरामद किया गया है

कोरबा@M4S:मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुनव्वर खान पिता मुख्तार खान उम्र 52 वर्ष निवासी मुडापार चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा (छ.ग.) ने घटना स्थल गढकलेवा में ही बिना नम्बरी रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 27.06.2024 को रात 10.00 बजे लगभग फजल अली तथा फारूख खान के साथ उसकी मोटर सायकल से गढकलेवा में सूरज हथठेल, विकास बाबू के पास काम के सिलसिले मे बातचीत करने के लिए गये थे। यह लोग रात्रि 10.30 बजे लगभग गढकलेवा में पहुंचे तो सूरज हथठेल दिखाई दिया। जैसे ही यह लोग उससे बातचीत करना चाहे तभी अचानक से झाडी के अंदर से विकास बाबू व अन्य साथीगण अपने अपने हाथ में चापड, तलवार, चाकू, सायकल का चैन, लोहे का पाईप व डण्डा लेकर निकले तथा सूरज हथठेल पुरानी रंजिश के कारण मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार देते हुए आज मौका मिला है कि हम तुमसे अपने रिश्तेदार की मौत का बदला ले सके। इतना कहकर सूरज हथठेल, विकास बाबू उर्फ विकास हिमधर, अभिषेक उर्फ बाबूमणी, रितिक चुटैल, राहुल चौहान, धनिकेस कुमार सिंह, रोशन दास महंत, सौरभ चौहान, अरूण जनवार, राहुल शर्मा शनि सिंह, शैलेष खडिया, आशु चुटैल उर्फ घोडा, व अन्य साथीगण हत्या करने की नियत से तीनों लोगों को चापड, तलवार, चाकू, सायकल का चैन, लोहे की पाईप व डण्डा से मारपीट करना शुरू कर दिये। उनके द्वारा मारपीट करने से तीनों को गंभीर चोट आई है। इन तीनो के ही शरीर से अत्यधिक खून बहकर निकला है। वह लोग तीनों को मरा हुआ समझ कर वहीं पर तडपता हुआ छोडकर भाग गए।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर 307, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन रामपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी से प्राप्त दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती नेहा वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्रीमती प्रतिभा मरकाम के मार्गदर्शन प्राप्त कर पुलिस की एक टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के प्रतिपादन में पुलिस के द्वारा विवेचना के आरोपियों की संख्या 05 नफर से अधिक होने, गंदी गंदी गाली गुप्तार करने व मारपीट में आरोपियों द्वारा चापड, तलवार, चाकू, सायकल का चैन, लोहे की पाईप व डण्डा का इस्तेमाल करने से मामले में धारा 147, 148, 149, 294 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी गई है तथा धारा 34 भादवि हटाया गया है। पुलिस टीम के द्वारा घटना के आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।मामले में मारपीट में इस्तेमाल किये गये आलाजरब को आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया है।

आरोपीगण आशु चुटैल उर्फ घोडा, राहुल चौहान, धनिकेश सिंह, शनि सिंह, रोशन दास, शैलेष खडिया, राहुल शर्मा, रितिक चुटैल, साहिल खान एवं लक्ष्मीनारायण देवांगन, सूरज हथठेल, अभिषेक गिरी उर्फ बाबूमणी एवं विकास बाबू उर्फ विकास हिमधर के विरूध्द धारा सदर 147, 148, 149, 294, 307 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले के अन्य आरोपी सूरज हथठेल, अभिषेक गिरी उर्फ बाबूमणी एवं विकास बाबू उर्फ विकास हिमधर फरार है। पुलिस के द्वारा जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।

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