होर्डिंग के माध्यम से चुनावी प्रचार के लिए रिटर्निंग आफिसर से लेनी होगी अनुमति

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राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को एक साथ चार दिन के लिए और गैर अधिमान्यता प्राप्त दलों तथा निर्दलीयों को एक साथ दो दिन के लिए मिलेगी स्वीकृति
कोरबा@M4S:विधानसभा निर्वाचन के लिए कोरबा जिले में होर्डिंगों के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशियों को रिटर्निंग आफिसरों से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी प्रत्याशी होर्डिंगों पर बड़े-बड़े प्रचार डिस्पले नहीं कर पायेगा। होर्डिंगों के माध्यम से सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के समान अवसर देने के उद्देश्य से आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने नगर निगम आयुक्त श्री रणबीर शर्मा और अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया के साथ सभी होर्डिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कलेक्टर सभाकक्ष में चर्चा की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि होर्डिंग के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार प्रसार करने के इच्छुक राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सबसे पहले संबंधित होर्डिंग एजेंसियों में जाकर निर्धारित शुल्क पटाना होगा और रसीद प्राप्त करनी होगी। प्राप्त रसीद के साथ प्रत्याशी या दल को रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष होर्डिंग पर डिस्प्ले के लिए अनुमति का आवेदन करना होगा। मो. हक ने बताया कि राष्ट्रीय राजनैतिक दल और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक राजनैतिक दलों को एक साथ अधिकतम चार दिन के लिए होर्डिंग्स पर डिस्प्ले करने की अनुमति दी जायेगी। गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए यह समय सीमा दो दिन की होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होर्डिंग के डिस्प्ले एरियाा का किराया होर्डिंग्स की लोकेशन और विजुअलिटी के आधार पर प्रतिदिन के हिसाब से तय की जायेगी। शासन द्वारा मान्य प्रिंटिंग मैटर पर प्रिंटिंग और माउंटिंग की दर अलग से तय होगी। दल या प्रत्याशी नगरीय निकायों की वैद्य और अनुमति प्राप्त होर्डिगों पर ही प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हर बार होर्डिंग लगाने के लिए अलग-अलग आवेदन कर अनुमति प्राप्त करना होगा। परंतु किसी विशेष होर्डिंग के लिए आगे किसी अन्य दल या प्रत्याशी का आवेदन नहीं मिलने पर संबंधित पूर्व के दल को ही आगे अवधि बढ़ाने पर विचार किया जाा सकेगा।

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