’हर महीने की पांच तारीख को कोयला भंडारण और प्रसंस्करण की जानकारी जिला कार्यालय को देंगी सभी कोल वाशरी’

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कोरबा @M4S:कोरबा जिले में संचालित सभी कोल वाशरियों को अब हर महीने पांच तारीख को वाशरियों में भंडारित, धोए गए और परिवहन किए गए कोयले की पूरी जानकारी जिला कार्यालय को देनी होगी इसके साथ ही भंडारण की स्वीकृति प्राप्त क्षमता से अधिक कोयले का स्टॉक करने और अनुमति प्राप्त खसरा से अलग जगह पर भंडारण करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज कोयला खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित कॉल वाशरियों को स्वीकृत भंडारण अनुमति और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2009 के अनुसार ही कोयले का भंडारण और परिवहन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कोल खदानों और वाशरियों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने खदानो से निकलने वाले कोयले और वाशरियों में प्रसंस्कृत होने वाले कोयले का परिवहन भंडारण छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के प्रावधानों के अनुसार ही करने के सख्त निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने बैठक में निर्देशित किया कि भंडारण या प्रसंस्करण स्थल पर एक समय में स्वीकृत क्षमता से अधिक खनिज पाए जाने पर हर 100 टन या उसके भाग के लिए दो हजार रूपये की दर से अतिरिक्त भंडारण पेनाल्टी शुल्क वसूला जाएगा।
कलेक्टर ने बैठक में यह भी कहा कि भंडारण प्रसंस्करण स्थल को तार फेंसिग या ईंट की दिवार से घेरना होगा। इसके साथ ही भण्डारण प्रसंस्करण स्थल से किसी खनिज/अयस्क या उसके उत्पाद का परिवहन करने के पूर्व प्रत्येक वाहन के लिए खनिज विभाग के अधिकृत अधिकारी की सील मुद्रा अंकित किया हुआ सत्यापित अभिवहन पास या ई-ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि जिस खनिज के लिए भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है, उसी खनिज का स्वीकृत क्षेत्र में भंडारण/प्रसंस्करण किया जायेगा। भंडारण/संस्करण इकाई में प्राधिकृत अधिकारी के प्रवेश एवं निरीक्षण करने तथा स्थल पर रखे हुए खनिज उत्पाद के स्टाक का निरीक्षण, तौल या नाप-जोख कर सकेगा। साथ ही संबंधित सभी दस्तावेजों, रजिस्टर्स या अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक होने पर संबंधित दस्तावेजों की नकल कर सकेगा।
’खदान के अंदर जाने वाले और खदान से बाहर निकलने वाले बैरियर पर कंप्यूटराइज तौल कांटे और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश’- कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोयला खदानों के एंट्री प्वाइंट और निकासी बैरियरो पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड तौल कांटे लगाने के निर्देश भी दिए। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में 5 बैरियर, गेवरा खदान में 6 बैरियर और दीपका खदान में चार बैरियरों पर तौल कांटे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे । कलेक्टर में कोल परिवहन करने वाले वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए । उन्होंने खदान क्षेत्र में और कोल वासरियो में कोयले की धूल को उड़ने से बचाने के लिए पानी युक्त स्प्रिंकलर सिस्टम भी अनिवार्यता स्थापित करने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने कोल परिवहन करने वाले वाहनों में केवल एक ही ड्राइवर रहने से दुर्घटनाओं के अत्यधिक संभावना व्यक्त करते हुए एक अतिरिक्त ड्राइवर सा हेल्पर भी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कोल परिवहन करने वाले वाहनों को अच्छी तरह से तिरपाल से ढक कर ही सड़कों पर चलाने के निर्देश दिए खुला कॉल परिवहन करने पर करवाई की भी चेतावनी पुलिस कप्तान ने दी। पुलिस अधीक्षक ने कोल परिवहन करने वाले चालकों का वैद्य पहचान पत्र भी जारी करने के निर्देश कंपनियों को दिए। उन्होंने टोकन के हिसाब से ही कोल भरने के लिए वाहन लगाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके पुलिस अधीक्षक ने कोल परिवहन में लगे सभी वाहनों पर बड़े बड़े अक्षरों में नंबर और कंपनी का नाम डिस्प्ले करने के भी निर्देश दिए।

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