हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

- Advertisement -

2 वर्ष पूर्व इतवारी बाजार में विक्षिप्त को बचाने के दौरान की गई हत्या
कोरबा@M4S: इतवारी बाजार में 2 साल पहले एक व्यक्ति को रॉड और पत्थर से मारकर उसकी हत्या करने के विचाराधीन मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। एक अन्य नाबालिग आरोपी (अपचारी बालक ) को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है ।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 12 अक्टूबर 2016 को सिटी कोतवाली अंतर्गत चित्रा टॉकीज के पास इतवारी बाजार मार्ग में संजू पाहुजा के दुकान के सामने हुई थी। यहां रात करीब 1 बजे जब आरोपी खड़े थे उसी दौरान यहां एक विक्षिप्त जुम्मन पहुंचा। जुम्मन का विवाद आरोपियों के साथ हुआ तब इन्होंने धक्का देकर जुम्मन को गिरा दिया। विक्षिप्त जुम्मन का बचाव पुरानी बस्ती चित्रा टाकीज मार्ग निवासी सलाउद्दीन द्वारा किए जाने पर आरोपियों ने सलाउद्दीन को लात-घूंसों से मारा। आरोपी बाबा दास ने दुकान के पास रखे रॉड एवं गोलू दास ने पत्थर उठाकर सलाउद्दीन के सिर पर दो-तीन बार प्रहार कर दिया। इसके बाद सभी वहां से भाग निकले । इस घटना की जानकारी एक अन्य युवक ने सलाउद्दीन के घर जाकर परिजनों को बताया। घर पर ताजिया बना रहा सलाउद्दीन का भाई व परिजन अलाउद्दीन मौके पर पहुंचे। गंभीर घायल सलाउद्दीन को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां सुविधा ना होने पर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। 13 अक्टूबर की तड़के 4:35 बजे सलाउद्दीन की मौत हो गई। मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई अलाउद्दीन की रिपोर्ट पर आरोपियों बर्फ फैक्ट्री के पास पुरानी बस्ती निवासी बाबा उर्फ विशाल दास महंत 26 वर्ष पिता बिसाहू दास महंत, निर्मल दास मानिकपुरी पिता उत्तम दास 29 वर्ष एवं गोलू दास उर्फ विकास दास महंत पिता मुकृत दास 19 वर्ष निवासी नीम चौक के पास पुरानी बस्ती व एक अन्य नाबालिक के द्वारा मिलकर हत्या व साक्ष्य को छिपाने का कृत्य करने पर धारा 302, 201भादवि के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने मामले को विवेचना बाद विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती हिमांशु जैन ने प्रकरण में फैसला देते हुए तीनों आरोपियों को धारा 302 का दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 500 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है ।इसका भुगतान न करने पर पृथक से 6 माह का सश्रम कारावास भी आरोपियों को भुगतना होगा।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!