संपत्ति कर कम होने का जनता को मिलेगा सीधा फायदा : जय सिंह अग्रवाल

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कोरबा@M4S: नगर पालिक निगम क्षेत्र में पिछले वर्षों में आरोपित किये गए 30 से 40 फीसदी संपत्ति कर के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से संपत्ति कर बढ़ोत्तरी पर विराम लग गया है। संपत्ति कर कम होने का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। साथ ही लोगों को संपत्ति कर के अतिरिक्त अधिभार से भी राहत मिली है।
उक्ताशय की बातें प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए पूर्व आयुक्त द्वारा बढ़ाये गए अतिरिक्त संपत्ति कर को निरस्त करने का आदेश दिया है। विधायक श्री अग्रवाल ने कहा कि संपत्ति कर का मसला सीधे तौर पर आम नागरिकों की आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। इसमें बढ़ोत्तरी का मसला कुल मिलाकर अव्यवहारिक और अनुचित था, इस मुद्दे को लेकर वे हाईकोर्ट गए थे। जनता के पक्ष में फैसला आया है। इसलिए लोगों को ही सहूलियत मिलेगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि निगम क्षेत्र के करदाताओं ने पूर्व में बढ़ी दर से भुगतान कर दिया है, उन्हें निगम द्वारा अंतर की राशि वापस करने अथवा आगामी वर्ष के कर मे समायोजन करना होगा। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को विधिवत आदेश जारी करना होगा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर व बिलासपुर में विकास प्राधिकरणों तथा हाउसिंग बोर्ड के लीज होल्ड भूखंड को फ्री होल्ड करने का निर्णय किया गया है। नगर निगम कोरबा में यह प्रक्रिया लंबित है। निगम क्षेत्र के लीज होल्ड भूखंड धारियों को लीज से संबंधित कार्यों पानी, बिजली कनेक्शन, बैंक में बंधक बनाना व पारिवारिक व्यवस्था के तहत हस्तांतरण करने में असुविधा होती है। इसलिए महापौर रेणु अग्रवाल ने एमआईसी से प्रस्ताव पारित करते हुए निगम की सभी लीज भूखंड वाली योजनाओं को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने का अनुरोध शासन से किया है। पत्रकारवार्ता में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष श्रीमती ऊषा तिवारी, शहर जिलाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद, सभापति धुरपाल सिंह कंवर, श्रीकांत बुधिया, सुरेंद्र जायसवाल सहित अन्य उपस्थित थे।

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