रायपुर@M4S: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सभी शासकीय विभागों को छत्तीसगढ़ ई-प्रोक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल ई-मानक के माध्यम से क्रय सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासकीय विभागों को जारी निर्देश में कहा गया है कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना 30 सितम्बर 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) में संशोधन कर यह भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 3 में परिशिष्ट-1 सम्मिलित किया गया है। इस परिशिष्ट में सम्मिलित वस्तुओं का क्रय सभी शासकीय कार्यालयों को सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों एवं दर अनुबंध के अनुसार ही ऑनलाईन पोर्टल से करना अनिवार्य है। सीएसआईडीसी द्वारा इस छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में सम्मिलित वस्तुओं के शासकीय विभागों द्वारा क्रय को सुगम करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल ई-मानक विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश की प्रति भी संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए कहा गया है कि विभाग अपने संबंधित अधिकारियों को इस प्रणाली की सहायता से आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश जारी करें।