कोरबा@M4S:कोरबा में पांच साल पहले बालकोनगर थाना क्षेत्र के भदरापारा में रिटायर्ड आर्मी कैप्टन और उसकी पत्नी की हत्याकर शव को जला दिए जाने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। हत्या के बाद घर में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। एक आरोपी मृत दंपती का दामाद था।
भदरापारा में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी कैप्टन राधेलाल चंद्रा और उनकी पत्नी जान बाई चंद्रा का शव पांच जनवरी २०१४ को घर में मिला था। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई थी। बाल्को पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपितों ने घर में सोने-चांदी के जेवरातों की भी लूट की थी। लूटपाट के आशय से ही घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने धारा ३०२, २०१, ३९७ के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जांजगीर-चांपा के ग्राम डभरा बरतुंगा निवासी ताम्रध्वज चंद्रा व रामसिंह सिदार को गिरफ्तार किया था। ताम्रध्वज चंद्रा मृतक राधेलाल का दामाद था। उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था। आरोपितों की सुनवाई अनुसूचित जाति जनजाति विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश योगेश पारीक ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा के साथ दोनों पर छह-छह हज़ार रुपए के अर्थदंड लगाया है,
रिटायर्ड आर्मी कैप्टन दंपत्ति की हत्या कर शव जलाने वाले दो को उम्रकैद
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