महिलाओं का पर्स नहीं चेक कर सकेंगे पुरूष पुलिस अधिकारी

- Advertisement -

केवल डेढ़ लीटर शराब रखने की होगी परमिशन
विधानसभा निर्वाचन के लिए स्थैतिक दलों और उड़नदस्ते में शामिल अधिकारियों का प्रशिक्षण
कोरबा @M4S:विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित स्थैतिक जांच दलों और उड़न दस्तों के पुरूष पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही के दौरान महिलाओं के पर्स की जांच नहीं की जायेगी। महिलाओं की पर्स की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी या कर्मी ही कर सकेंगी। आज जिला पंचायत सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित स्थैतिक जांच दलों और उड़नदस्तों में शामिल अधिकारी, कर्मचारियों का पहला प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर डा. एम.एम.जोशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक, पुलिस अधीक्षक श्री मयंक श्रीवास्तव, चारों विधानसभाओं के रिटर्निंग अफसरों और नियुक्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक दल में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत होंगे। यह दल प्रमुख मुख्य मार्गीय सड़कों, जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा। जांच किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। निर्धारित फार्मेट में पुलिस अधीक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजगा और उसकी प्रति आरओ, डीईओ और व्यय पे्रक्षक, सामान्य पे्रक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी दिन फैक्स/ई मेल के जरिए आयोग को भेजा जायेगा। इसके साथ ही उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजी जायेगी।
स्थैतिक निगरानी दलों को संपूर्ण प्रक्रिया कार्यपालन मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बगैर ऐसी कोई जांच नहीं होगी। दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या के पहचान निशान के साथ वीडियो रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी को जमा किया जायेगा जो आयोग द्वारा बाद में उसका सत्यापन किये जाने के लिए उसे संरक्षित रखेंगे। जनता का कोई भी सदस्य तीन सौ रूपये जमा करके डीवीडी/वीडियो रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है।
जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में पचास हजार रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा दस हजार रूपये के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर कानूनी वस्तुएं पाई जाती है तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच किए जाने और जब्ती के संपूण घटनाक्रम की वीडिया टीम द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी जो रिटर्निंग आफिसर को वीडियो सीडी की प्रति प्रस्तुत करेगी।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!