बैंकों में लेनदेन पर नजर रखने के साथ अवैध परिवहन से बचने कलेक्टर ने दी हिदायत

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बैंक शाखा प्रबंधकों और ट्रांसपोर्टस की बैठक आयोजित
कोरबा@M4S:कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक तथा पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव ने आज विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत जिले के सभी बैंक शाखा अधिकारियों, ट्रांसपोर्टस की बैठक ली। कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा रुपए के लेनदेन को लेकर बैंकों को विशेष निर्देश दिए गए है, इसलिए बैंक के माध्यम से होने वाले लेनदेन में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिक लेनदेन होने तथा किसी भी लेनदेन में शंका होने पर उसकी सूचना निर्वाचन की टीम को समय पर दें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को नियमों का पालन कड़ाई से करने तथा किसी प्रकार से उल्लंघन किये जानेपर सख्त कार्यवाही की हिदायत दी है।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर मो. हक ने ट्रांसपोटर्स को निर्वाचन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए निष्पक्ष चुनाव हेतु सहयोग की अपील की। कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों अथवा पार्टियों द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन मतदाताओं को न दिया जा सके तथा ऐसी सामग्री जो प्रलोभन के लिए परिवहन हो सकती है, उससे दूर रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि वाहन मालिक अपने वाहन चालकों को इस संबंध में जानकारी दे और अवैध परिवहन न करें। उन्होंने प्रलोभन संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। कलेक्टर ने निर्वाचन के दौरान किसी भी सामग्री परिवहन पर उसका पुख्ता बिल साथ रखने और जांच के दौरान बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कोरबा एक औद्योगिक जिला है और यहां बड़ी संख्या में ट्रांसपोटर्स है, निर्वाचन आयोग द्वारा सभी की निगरानी रखी जा रही है। जिले में 30 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, जहां निर्वाचन से जुड़े व्यय प्रेक्षक तथा अन्य टीम और पुलिस तैनात होगी। नियमानुसार बिल के साथ परिवहन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं है।
पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने ट्रांसपोर्टस से कहा कि मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्रियों के परिवहन से बचे जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन चालक के साथ वाहन एवं वाहल मालिक के विरुद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान एटीएम हेतु नगदी ले जाने वाली वाहनों तथा कर्मचारियों केा आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखने के निर्देश दिए।

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