कोरबाM4S; में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे पांच स्वास्थ्य कर्मियों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष की कठोरवास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की अदायगी नहीं किए जाने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला दिया गया है। आरोपी स्वास्थ्य कर्मी जिला अस्पताल में पदस्थ थे, जिसमे सुनीता कश्यप, कुमारी नीलू कौशिक, रजनी कश्यप, प्रभा देवी राठौर, ललिता साहू उर्फ पूजा एवं बिंदू लता राठौर को धारा 420, 471 भादवि के तहत सजा सुनाई गई है एवं आरोपी अमरदास महंत को धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत सजा सुनाई गई है। आरोपीयो की सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला 2014 का है। जिसमें आरोपियों के फर्जी डिग्री से नौकरी करने का परिवाद दायर कराया गया था।