कोरबा@M4S:कोरबा नगर निगम में महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन 10 जनवरी को होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 जनवरी को सुबह 10 बजे से जिला पंचायत सभाकक्ष में नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद साढ़े दस बजे से 10ः45 बजे तक पीठासीन अधिकारी द्वारा पार्षदों को महापौर और अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया तथा नियमों की जानकारी दी जाएगी। 10ः45 बजे से 12 बजे तक आयुक्त नगर निगम द्वारा महापौर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 12 से 12ः15 बजे तक पीठासीन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और वैद्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की घोषणा की जाएगी। अभ्यर्थी साढ़े 12 बजे तक महापौर निर्वाचन के लिए अपना नाम वापस ले सकेंगे। साढ़े 12 बजे नाम वापसी के बाद विधि मान्य अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। जरूरी होने पर 12ः45 बजे से 1ः45 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
महापौर के निर्वाचन के बाद सभापति का निर्वाचन होगा। दोपहर ढाई बजे सभापति के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा करवाही शुरू की जाएगी। ढाई बजे से तीन बजे तक नगर निगम आयुक्त के समक्ष सभापति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। तीन बजे से सवा तीन बजे के बीच पीठासीन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की घोषणा की जाएगी। साढ़े तीन बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। साढ़े तीन बजे नाम वापसी के बाद विधि मान्य अभ्यर्थियों के नाम घोषित होंगे। आवश्यक होने पर 3ः45 बजे से 4ः45 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के पूरा होने के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
अपील समिति के 4 सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी 10 जनवरी को ही शाम साढ़े पाॅंच बजे से शुरू होगी। साढ़े पाॅंच बजे से छह बजे तक आयुक्त नगर निगम द्वारा नामनिर्देषन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। छह से सवा छह बजे तक पीठासीन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी और वैद्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा की जाएगी। अभ्यर्थी साढ़े छह बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद विधि मान्य अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। जरूरी होने पर 6ः45 बजे से सवा सात बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी तथा निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
पेन-कागज-मोबाईल रहेगा प्रतिबंधित- नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ-ग्रहण और अध्यक्ष तथा सभापति के निर्वाचन के दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में पेन-कागज-मोबाईल एवं इलेक्ट्राॅनिक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी नवनिर्वाचित पार्षद सभाकक्ष में पेन-कागज-मोबाईल एवं इलेक्ट्राॅनिक सामग्रियाॅं नहीं ले जा सकेंगे। जिला प्रशसन द्वारा इस संबंध में आदेष भी जारी कर दिया गया है।
पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद आज चुने जायेंगे नगर निगम के महापौर और सभापति जिला पंचायत सभाकक्ष में होगा पहला सम्मेलन
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