कोरबा@M4S: कोरोना महामारी के इस दौर में छोटे व्यापारियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के कारण निर्मित विपरीत परिस्थिति में शासन द्वारा आर्थिक सहायता देकर आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग के छोटे दुकानदारों को शासन की ओर से 20 हजार रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। शासन की ओर से अधिकतम 10 हजार रूपये का अनुदान का लाभ भी दिया जायेगा।
सीईओ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ठेले, खोमचे, फेरी वाले, फल-सब्जी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर साइकल मरम्मत एवं सायकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे व्यावसायियांे को चिन्हांकित कर ऋण दिया जायेगा। सीईओ ने बताया कि कोविड-19 के कारण छोटे व्यावसायियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 20 हजार रूपये का ऋण दिया जा रहा है। ऋण के साथ ही अनुदान का भी लाभ छोटे व्यावसायियों को मिलेगा।
पान ठेला, फल-सब्जी वाले, टेलर, फेरी वाले तथा छोटे होटल वालों को मिलेगा 20 हजार रूपये तक ऋण 10 हजार रूपये तक का अनुदान का भी मिलेगा लाभ
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